PAN: एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10000 रुपये तक जुर्माना; ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट

अगर आपने गलती से दो PAN कार्ड बनवा लिए हैं, तो अब समय है चेत जाने का! ₹10,000 तक जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं – हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका जिससे आप मिनटों में डुप्लिकेट PAN कार्ड सरेंडर कर सकते हैं और कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।

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By Nishant
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यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड-PAN Card हैं, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल एक ही वैध स्थायी खाता संख्या-Permanent Account Number (PAN) रखने की अनुमति है। यदि आप गलती से या किसी अन्य कारण से एक से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखे हुए हैं, तो यह कानूनी उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

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कानून क्या कहता है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A इस बात को स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही PAN जारी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग-Income Tax Department का कहना है कि ऐसे मामलों में ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत आता है।

कई बार लोग नया PAN कार्ड इस वजह से बनवा लेते हैं कि पुराना खो गया हो, या फिर नाम, जन्मतिथि आदि में सुधार करवाने के लिए नया आवेदन कर दिया हो। लेकिन अगर पुराने PAN को रद्द नहीं किया गया, तो वह भी रिकॉर्ड में एक्टिव रहता है और यही बाद में समस्या बन सकता है।

ऑनलाइन कैसे करें Duplicate PAN Card सरेंडर?

डुप्लिकेट PAN को सरेंडर करने की प्रक्रिया अब बहुत ही सरल और डिजिटल हो गई है। NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। आवेदन करते समय उस PAN को चुनें जिसे आप रखना चाहते हैं और बाकी डुप्लिकेट पैन की जानकारी दें। फिर जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पते का प्रमाण आदि अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।

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फॉर्म सबमिट करने के बाद एक Acknowledgement Receipt जनरेट होती है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर डाक या फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं होती।

ऑफलाइन विकल्प भी है आसान

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं, तो आप नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से भी डुप्लिकेट PAN सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 49A भरना होता है जिसमें यह दर्शाना जरूरी है कि कौन सा PAN एक्टिव रखना है और कौन सा सरेंडर किया जा रहा है। साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स संलग्न करें और सेवा केंद्र में जमा कर दें।

सरेंडर के बाद क्या होता है?

एक बार जब आप डुप्लिकेट PAN को सरेंडर कर देते हैं, तो आयकर विभाग उसकी वैधता समाप्त कर देता है और रिकॉर्ड में सिर्फ वही PAN रह जाता है जिसे आपने एक्टिव रखने के लिए चुना है। इससे न सिर्फ भविष्य में संभावित जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि आपका टैक्स रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा और अपडेटेड रहता है।

यह गलती भूलकर भी न करें

PAN एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके बैंकिंग, टैक्स और वित्तीय लेन-देन से जुड़ा होता है। अगर दो PAN कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर पाए जाते हैं, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे मामलों की ओर इशारा कर सकता है। इसलिए समय रहते PAN की स्थिति को जांचना और डुप्लिकेट कार्ड को सरेंडर करना जरूरी है।

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