रोजमर्रा के जीवन में पैन कार्ड (PAN Card) का विशेष महत्व है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेनदेन में किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार, पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक यूनिक कोड होता है, जिसे आयकर विभाग करदाताओं को आवंटित करता है। जब कोई व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो उसे एक लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड प्राप्त होता है, जिसमें यह यूनिक नंबर अंकित होता है।
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इसकी उपयोगिता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि कोई भी दो करदाता एक ही पैन नंबर साझा नहीं कर सकते। कई वित्तीय गतिविधियों में इसकी आवश्यकता होती है और कुछ लेनदेन के लिए यह अनिवार्य भी है। अगर पैन कार्ड से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है, तो यह आपके लेनदेन को रोक सकता है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में पैन कार्ड अनिवार्य होता है।
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पैन कार्ड के अनिवार्य उपयोग
- वाहन खरीद-बिक्री: दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गाड़ियों की बिक्री या खरीद पर पैन कार्ड आवश्यक होता है।
- बैंकिंग लेन-देन: बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में खाता खोलते समय पैन कार्ड अनिवार्य है। साथ ही, स्पेसिफाइड सावधि जमा और बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।
- क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन: किसी भी बैंक से क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है।
- डीमैट खाता खोलते समय: सेबी (SEBI) के अंतर्गत डिपॉजिटरी भागीदार, प्रतिभूतियों के संरक्षक या किसी अन्य निवेश खाते के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
- होटल एवं रेस्तरां में भुगतान: अगर किसी होटल या रेस्तरां में 50,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान किया जाता है, तो पैन कार्ड विवरण देना आवश्यक होता है।
- विदेश यात्रा और विदेशी मुद्रा: विदेश यात्रा करने या किसी विदेशी मुद्रा की खरीद पर 50,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने पर पैन कार्ड जरूरी होता है।
- म्यूचुअल फंड और बॉन्ड निवेश: किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने या किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करने पर पैन कार्ड की जरूरत होती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बॉन्ड निवेश: अगर कोई व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बॉन्ड में 50,000 रुपये या उससे अधिक का निवेश करता है, तो उसे पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।
- बैंकिंग नकद जमा: किसी बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन कार्ड आवश्यक होता है।
- बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर: किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से 50,000 रुपये से अधिक के बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश (Pay Order) या बैंकर चेक जारी करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
- बीमा प्रीमियम भुगतान: किसी बीमा कंपनी को 50,000 रुपये से अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है।
- प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री: शेयरों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों की 1 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की बिक्री या खरीद के लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है।
- अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर लेन-देन: यदि किसी व्यक्ति द्वारा 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, तो पैन कार्ड जरूरी होता है।
- अचल संपत्ति का लेन-देन: किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद पर 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करने पर पैन कार्ड अनिवार्य है।
- बड़े मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री: किसी भी सामान या सेवा की बिक्री या खरीद के लिए 2 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करने पर पैन कार्ड आवश्यक होता है।
- 20 लाख से अधिक नकद जमा/निकासी: अब बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघरों में नकद जमा और निकासी के लिए पैन या आधार अनिवार्य कर दिया गया है, यदि वित्तीय वर्ष में कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो।
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