
PAN कार्ड आज हर भारतीय नागरिक की वित्तीय पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आपने अपना PAN आधार नामांकन आईडी (Enrollment ID) के ज़रिए प्राप्त किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना वास्तविक आधार नंबर अपडेट कराना होगा। ऐसा न करने पर उनका PAN निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में गंभीर अड़चनें आ सकती हैं।
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CBDT की नई गाइडलाइन में क्या है बदलाव
CBDT के इस नए दिशा-निर्देश का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले केवल आधार नामांकन ID के ज़रिए अपना PAN बनवाया है। इन सभी लोगों को आयकर विभाग को अपना असली आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसमें फर्जी पैन कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है।
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Aadhaar अपडेट न करने पर क्या होंगे परिणाम
अगर आपने तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर अपडेट नहीं कराया, तो आपका PAN नंबर ‘inactive’ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक खाता खोलने या किसी बड़े वित्तीय लेन-देन में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह उन व्यवसायियों, नौकरीपेशा लोगों और फ्रीलांसर्स के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हो सकता है जो अपने PAN पर आधारित वित्तीय ट्रांजेक्शन पर निर्भर हैं।
PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया को कैसे करें पूरा
आधार और PAN को लिंक करने की प्रक्रिया अब डिजिटल और काफी सहज हो चुकी है। इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनना होता है। वहां अपना PAN नंबर, आधार नंबर और नाम भरकर OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन करना होता है। यदि आपका PAN पहले से निष्क्रिय हो चुका है, तो ₹1,000 का विलंब शुल्क भरकर आप उसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं।
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