
आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी, इस तिथि तक जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं, वे पहले ही निष्क्रिय (inoperative) घोषित किए जा चुके हैं।
पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख
सरकार ने कई बार पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन (pan-aadhaar link deadline) बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है, फिलहाल आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 ही है, लेकिन अब सवाल है कि आखिर पैन-आधार लिंक कैसे करें, कौन-कौन लिंक कर सकते है, किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए सबकुछ समझते हैं।
आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- यदि आपका पैन कार्ड 30 जून 2024 तक लिंक नहीं हुआ था, तो यह पहले ही निष्क्रिय हो चुका है।
- निष्क्रिय पैन को 1,000 रुपये के विलंब शुल्क (late fee) के साथ 31 मार्च 2026 तक फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
- आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- निष्क्रिय पैन को सक्रिय करने के लिए भी इसी आधिकारिक पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
किसी भी वित्तीय परेशानी से बचने के लिए, तुरंत अपने पैन की स्थिति की जांच करें और यदि यह निष्क्रिय है, तो उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया पूरी करें, नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए, केवल आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।


