
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक दावा तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कहा गया था, कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों के आधार कार्ड से उनके पिता या पति का नाम हटा देगा।
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क्या था वायरल दावा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक कथित सर्कुलर में यह उल्लेख किया गया था कि 15 अगस्त, 2025 से आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इस खबर ने कई लोगों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दी थी।
UIDAI ने क्या दी सफाई?
UIDAI ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि निवासियों के आधार डेटा या विवरण में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि आधार में संबंध विवरण (relationship details) एकत्र नहीं किए जाते हैं, लेकिन पते के हिस्से के रूप में “केयर ऑफ” (C/o) फ़ील्ड में किसी व्यक्ति, जैसे पिता, पति, माता, या कानूनी अभिभावक का नाम जोड़ने का विकल्प हमेशा से मौजूद है।
UIDAI के अनुसार
- “केयर ऑफ” फ़ील्ड में नाम जोड़ना या हटाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
- पता अपडेट करते समय इस जानकारी को बदलने के लिए किसी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
- नागरिक अभी भी अपने आधार कार्ड में अपने पिता या पति का नाम अपडेट या सही करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
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आधार कार्ड से पिता या पति का नाम हटाए जाने का दावा मनगढ़ंत है, UIDAI ने ऐसी कोई नीति लागू नहीं की है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली ऐसी किसी भी अविश्वसनीय जानकारी पर भरोसा न करें और आधार से संबंधित सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ही संपर्क करें।


