आधार और पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी! जल्द करें ये काम, वरना भुगतना पड़ सकता है भारी नुकसान!
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स रिटर्न, निवेश और बैंकिंग से जुड़े कई कार्य प्रभावित होंगे। ₹1,000 की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। जानिए किसे है छूट, कैसे करें ऑनलाइन लिंक और कैसे बचें आर्थिक जोखिम से। अभी पढ़ें और तुरंत कार्रवाई करें।