पैन-आधार लिंक नहीं किया? अब देना पड़ सकता है भारी जुर्माना और फंस सकते हैं टैक्स झंझट में! make

पैन कार्ड निष्क्रिय, ₹1,000 जुर्माना और TDS में भारी कटौती – अगर आपने PAN-Aadhaar लिंकिंग को अभी भी नजरअंदाज किया है, तो यह खबर आपके लिए अलार्म है! जानिए कैसे बचें टैक्स झंझट से और करें सही कदम समय रहते।

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By Nishant
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पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की समयसीमा अब नजदीक आ चुकी है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2025 घोषित की है। यदि आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar नंबर से लिंक नहीं किया है, तो यह आपकी वित्तीय व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। एक निष्क्रिय पैन का मतलब है – आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, TDS/TCS का क्रेडिट नहीं मिलेगा और पैन से जुड़ी सभी सेवाएं ठप हो जाएंगी।

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₹1,000 जुर्माना और निष्क्रिय पैन के खतरनाक असर

अगर तय सीमा तक लिंकिंग नहीं की गई, तो ₹1,000 का जुर्माना तुरंत देना होगा। पर असली झटका इसके बाद शुरू होता है – पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी पहचान से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन रुक सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर ट्रेडिंग, बीमा खरीदना, सब कुछ प्रभावित हो सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न और रिफंड पर प्रभाव

निष्क्रिय पैन कार्ड से की गई इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइलिंग अमान्य हो सकती है। यदि आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर भी दिया है, तो आयकर विभाग उसे मान्यता नहीं देगा और रिफंड की प्रक्रिया लंबित रह जाएगी। ऐसे मामलों में टैक्स भरने के बाद भी लाभ नहीं मिल पाता, और दोगुनी परेशानी होती है।

TDS/TCS की बढ़ी दरों से कट सकता है मोटा अमाउंट

यदि PAN और Aadhaar लिंक नहीं हैं, तो आयकर नियमों के अनुसार आपकी आय पर TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) की दरें बढ़ जाती हैं। यह दर 20% तक जा सकती है, जो सामान्य दर से कहीं ज्यादा है। इससे आपकी सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य भुगतान पर अतिरिक्त टैक्स कटौती होगी।

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कौन हैं इस अनिवार्यता से मुक्त

कुछ वर्गों को इस नियम से छूट मिली है। जैसे कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी, 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, गैर-निवासी भारतीय (NRI) और विदेशी नागरिकों को पैन-आधार लिंकिंग की बाध्यता नहीं है। हालांकि, उन्हें इसके लिए वैध प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं।

पैन-आधार कैसे लिंक करें

पैन और आधार को लिंक करना एक सरल लेकिन अनिवार्य प्रक्रिया है। इसे Income Tax E-filing Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। बस पैन और आधार नंबर दर्ज करें, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें और ₹1,000 का जुर्माना भरें। आप SMS या नजदीकी पैन सेवा केंद्र जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं।

प्रक्रिया में देरी और पैन के पुनः सक्रिय होने की अवधि

यदि आपने जुर्माना भर दिया है और आधार लिंक कर लिया है, तो भी पैन कार्ड के दोबारा सक्रिय होने में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान सभी टैक्स और वित्तीय गतिविधियाँ बाधित रह सकती हैं, इसलिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करना ही बुद्धिमानी है।

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