पैन-आधार लिंक नहीं किया? हो सकता है भारी नुकसान! अभी जानें पूरी डिटेल्स!

अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। निष्क्रिय पैन के चलते इनकम टैक्स रिफंड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश और प्रॉपर्टी डील्स सब पर असर पड़ेगा। ₹1,000 का शुल्क भरकर इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। यह लेख आपको बताता है कि क्यों और कैसे यह लिंकिंग अनिवार्य है।

nishant2
By Nishant
Published on
पैन-आधार लिंक नहीं किया? हो सकता है भारी नुकसान! अभी जानें पूरी डिटेल्स!

पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है। यदि आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसके कारण आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लिंक किए गए पैन को अब वैध नहीं माना जाएगा, जिससे टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और निवेश जैसे कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

यह भी देखें: आधार नियमों में बड़ा बदलाव! – अब निजी कंपनियां भी कर सकेंगी आपका आधार वेरिफिकेशन

टैक्स रिटर्न और रिफंड में अड़चन

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए सक्रिय पैन कार्ड जरूरी होता है। अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और पहले से फाइल किए गए रिटर्न का रिफंड भी अटक सकता है। यह प्रक्रिया आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य है और इसका पालन न करने पर आपके वित्तीय रिकॉर्ड प्रभावित हो सकते हैं।

निवेश और बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव

बैंकों में ₹50,000 से अधिक की नकद लेन-देन, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना, या नया खाता शुरू करना — इन सभी के लिए सक्रिय पैन की आवश्यकता होती है। डीमैट खाता, शेयर मार्केट में आईपीओ-IPO, म्यूचुअल फंड निवेश जैसी सुविधाएं भी तभी मिलती हैं जब आपका पैन आधार से जुड़ा हो। निष्क्रिय पैन की स्थिति में बैंकिंग सेवाएं और निवेश दोनों ही सीमित हो सकते हैं।

यह भी देखें: वोटर आईडी को आधार से लिंक करते ही बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम – जानिए अभी वरना हो सकता है नुकसान

यह भी देखें आधार लॉक कर दो अभी! एक क्लिक से होगी सुरक्षा पक्की, कोई नहीं कर पाएगा मिसयूज

आधार लॉक कर दो अभी! एक क्लिक से होगी सुरक्षा पक्की, कोई नहीं कर पाएगा मिसयूज

प्रॉपर्टी और क्रेडिट सेवाओं में रुकावट

₹10 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री में भी पैन की अनिवार्यता होती है। ऐसे लेन-देन में अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो वह वैध नहीं माना जाएगा और डील रुक सकती है। वहीं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के आवेदन में भी बाधा आ सकती है क्योंकि बैंकों के लिए सक्रिय पैन एक जरूरी दस्तावेज होता है।

पैन को दोबारा कैसे करें सक्रिय

यदि पैन निष्क्रिय हो चुका है, तो ₹1,000 शुल्क भरकर आप इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है और लिंकिंग के बाद आपका पैन लगभग 30 दिनों में फिर से वैध हो जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट या NSDL पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

यह भी देखें: सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट कंपनियों को भी मिली आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की मंजूरी

यह भी देखें सिम कार्ड लेते वक्त फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे? ऐसे करें अपने आधार बायोमेट्रिक अपडेट – मिनटों में हल करें समस्या!

सिम कार्ड लेते वक्त फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे? ऐसे करें अपने आधार बायोमेट्रिक अपडेट – मिनटों में हल करें समस्या!

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें