पैन कार्ड भारत में एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं में होता है। कभी-कभी पैन कार्ड बनवाते समय उसमें नाम या अन्य जानकारी में गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इसे सुधारना जरूरी है। अब आप पैन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आसानी से पूरा कर सकते हैं।
इस लेख में हम पैन कार्ड में नाम सुधारने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन फीस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।
ऑनलाइन पैन कार्ड में नाम सुधार की प्रक्रिया
पैन कार्ड में नाम सुधार के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद सरल और समय बचाने वाली है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:
- आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- “पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करें।
- “पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” विकल्प चुनें।
- “आवेदन टाइप” में “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” का चयन करें।
- अपना पैन नंबर दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें सही नाम दर्ज करें।
- आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन फीस का भुगतान करें।
- सबमिट पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
ऑफलाइन पैन कार्ड में नाम सुधार की प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से पैन कार्ड में सुधार करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:
- आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन सुधार फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- आवेदन फीस का भुगतान करें।
- फॉर्म को नजदीकी आयकर कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
आवेदन फीस
- ऑनलाइन प्रक्रिया: ₹85 (12.36% सेवा कर सहित)
- ऑफलाइन प्रक्रिया: ₹110 (12.36% सेवा कर सहित)
पैन कार्ड में सुधार प्रक्रिया का समय
आवेदन जमा करने के बाद आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करता है। यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको 15 से 30 दिनों के भीतर नया पैन कार्ड आपके पते पर प्राप्त होगा।