पैन कार्ड (PAN Card) का आधार (Aadhaar) से लिंक न होना अब लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। 31 जून को आधार से पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख थी। इस प्रक्रिया को पूरा न करने पर अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
बिना पैन के ये सुविधाएं होंगी बाधित
नए नियमों के तहत, पैन कार्ड की आवश्यकता वित्तीय लेनदेन से लेकर निवेश तक, हर जगह बढ़ गई है। अब यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक के होटल बिल का भुगतान करते हैं या विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो पैन नंबर देना अनिवार्य है।
यदि आप 2 लाख रुपये या उससे अधिक का नकद भुगतान करना चाहते हैं, तो पैन कार्ड का होना जरूरी है। यह नियम काले धन पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदने के लिए भी पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है।
सरकार ने ज्वैलरी खरीदने पर भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यदि आप 2 लाख रुपये से अधिक की गोल्ड ज्वैलरी या बुलियन खरीद रहे हैं, तो पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसी तरह, डीमैट अकाउंट खोलने या गैर-लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए पैन नंबर अनिवार्य है।
इंश्योरेंस प्रीमियम और बचत योजनाओं पर प्रभाव
अब अगर आप 50,000 रुपये या उससे अधिक का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, तो भी आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, 50,000 रुपये या उससे अधिक के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, और बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है।
पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता है। बड़ी राशि जमा करने पर यह दस्तावेज आपके निवेश को वैध बनाए रखेगा।
पैन कार्ड लिंक न होने के खतरे
यदि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, आपके बैंक अकाउंट से जुड़े सभी वित्तीय कार्यों में रुकावट आ सकती है।