
आजकल, पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) का लिंक होना बेहद आवश्यक हो गया है। अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है, तो यह आपके वेतन (Salary) पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल, अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो यह पैन को निष्क्रिय (Inoperative) बना सकता है, जिससे आपके वेतन पर टीडीएस (TDS) की उच्च दर लागू हो सकती है। इससे आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है, और यह आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है।
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पैन-आधार लिंक न करने का टैक्स पर प्रभाव
पैन-आधार लिंकिंग न होने पर आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाता है। इसके बाद, आपके वेतन या अन्य आय स्रोतों से काटे जाने वाले टैक्स (TDS) की दर दोगुनी हो सकती है, जो सामान्यत: 20% तक हो सकती है। यह एक बड़ा टैक्स बोझ हो सकता है, जो आपके वेतन से काटा जाएगा। साथ ही, इसके अलावा कोई अन्य वित्तीय लेन-देन भी बिना पैन के सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा।
वित्तीय लेन-देन में आ सकती है रुकावट
अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसका असर आपके वित्तीय लेन-देन पर भी हो सकता है। मसलन, ₹50,000 या उससे ज्यादा की नकद जमा या निकासी पर पैन आवश्यक होता है। अगर पैन निष्क्रिय है, तो यह लेन-देन रोक दिया जा सकता है। इसी तरह, निवेश (Investments) या म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश करते समय भी पैन जरूरी होता है, और बिना पैन के ये प्रक्रियाएँ प्रभावित हो सकती हैं।
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कैसे करें पैन-आधार लिंकिंग
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट (Income Tax Department website) पर जाकर ₹1,000 का दंड शुल्क (Penalty Fee) जमा करना होगा। इसके बाद, पैन को आधार से लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। पैन-आधार लिंक करने के बाद आपका पैन पुनः सक्रिय हो जाएगा, और टैक्स की अधिक कटौती से बच सकेंगे।
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