
पैन कार्ड (PAN Card) अब केवल एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। यही कारण है कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर कुछ गंभीर निर्देश जारी किए हैं। यदि आपने अनजाने में भी कुछ गलत जानकारी दी, या आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए गए, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B के तहत लागू किया जाता है, जो कि पैन के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है।
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एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लगेगा जुर्माना
कई लोग ऐसे हैं जो पैन कार्ड बनवाते समय पुराने कार्ड को भूल जाते हैं या सोचते हैं कि दूसरा कार्ड बनवाना सुरक्षित विकल्प होगा। लेकिन आयकर विभाग के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वैध पैन नंबर (PAN Number) होना चाहिए। यदि किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन है, और इसके लिए ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब अलग-अलग पैन नंबरों से अलग-अलग वित्तीय गतिविधियाँ की जाती हैं, जिससे कर चोरी की संभावना बढ़ जाती है।
गलत जानकारी देने पर भी पड़ सकती है मुश्किल
पैन कार्ड से जुड़ी एक और गंभीर गलती है गलत जानकारी देना। यदि आपने बैंक, फॉर्म भरते समय या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलत पैन नंबर या आधार नंबर (Aadhaar Number) दिया है, तो यह भी दंडनीय अपराध है। आयकर विभाग के अनुसार, गलत पैन या आधार नंबर देने पर भी ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके।
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पैन-आधार लिंकिंग में भी सावधानी जरूरी
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक यह कार्य नहीं किया, तो न सिर्फ आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि ₹1,000 की पेनल्टी भी लग सकती है। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, न ही बैंकिंग या IPO जैसे निवेश संबंधी गतिविधियाँ कर सकेंगे। इसके अलावा, आपकी टीडीएस (TDS) की दर भी दोगुनी हो सकती है, जिससे आपको रिफंड की बजाय अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
पैन की गलती से कैसे बचें जुर्माने से
इस पूरी स्थिति से बचना बेहद आसान है—जरूरत है तो सिर्फ सतर्कता की। अपने सभी दस्तावेज़ों में सही और एक समान जानकारी भरें। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो तुरंत एक्स्ट्रा कार्ड को NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से सरेंडर करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन आधार से लिंक है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पहचान बनी रहे और किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ब्लॉकेज (Financial Blockage) न हो। यह सावधानियां न केवल आपको ₹10,000 के जुर्माने से बचाएंगी, बल्कि आपकी कर योग्यता और क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाएंगी।
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