PAN-Aadhaar लिंक न किया तो पड़ सकता है भारी जुर्माना! नया इनकम टैक्स बिल लाया बड़ा झटका

नया इनकम टैक्स बिल 2025 लाया है बड़ा बदलाव! अगर आपने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया तो भारी जुर्माना और वित्तीय रुकावटें तय हैं। इस लेख में जानिए समय पर लिंकिंग का सही तरीका और खुद को कैसे बचाएं कानूनी पचड़ों से!

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By Nishant
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PAN-Aadhaar लिंक न किया तो पड़ सकता है भारी जुर्माना! नया इनकम टैक्स बिल लाया बड़ा झटका

PAN-Aadhaar लिंकिंग का मुद्दा हाल के दिनों में सरकार द्वारा और भी महत्वपूर्ण बना दिया गया है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill 2025) इस दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आया है। अगर आपने अभी तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं कराया है तो अब आपको भारी जुर्माना और वित्तीय असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस नए प्रावधान की बारीकियों को विस्तार से।

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नया इनकम टैक्स बिल 2025

इनकम टैक्स बिल 2025 में स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 तक Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को वास्तविक Aadhaar नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय तक लिंकिंग नहीं की जाती, तो 1 जनवरी 2026 से संबंधित PAN निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, ऐसे व्यक्तियों को ₹1,000 का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आधार उनके पास पहले से उपलब्ध नहीं था।

निष्क्रिय PAN के चलते भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर नुकसान

अगर आपने समय रहते PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी नहीं की, तो आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा और इसके साथ कई वित्तीय झटके भी जुड़ जाएंगे। निष्क्रिय PAN से आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिया गया है, तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। टैक्स रिफंड पर न केवल देरी होगी, बल्कि उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा, TDS या TCS उच्च दर पर कटेगा और फॉर्म 26AS में क्रेडिट दिखना भी बंद हो जाएगा, जिससे टैक्स क्लेम में परेशानी आ सकती है। बैंक खाता खोलने, निवेश करने या उच्च-मूल्य के लेनदेन में भी बड़ी रुकावटें आ सकती हैं।

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PAN-Aadhaar लिंकिंग से कीन्हे मिली है छूट

हालांकि अधिकांश नागरिकों के लिए PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन कुछ श्रेणियों को इसमें छूट दी गई है। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को इस बाध्यता से राहत मिली है। इसके अलावा, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, गैर-निवासी भारतीयों (NRI) और उन व्यक्तियों को जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, PAN-Aadhaar लिंकिंग से छूट प्रदान की गई है।

PAN-Aadhaar लिंकिंग कैसे करें सही तरीके से

अपने PAN और Aadhaar को लिंक करना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और Aadhaar नंबर दर्ज कर सकते हैं, नाम व मोबाइल नंबर भरकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही, मोबाइल से एक सरल SMS भेजकर भी लिंकिंग की जा सकती है। सही तरीके और समय रहते लिंकिंग करने से आप भविष्य की कई वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं।

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