
अब PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जो हर टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। पहले इस प्रक्रिया के लिए ₹1000 की लेट फीस देनी होती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। यह फैसला उन लोगों को विशेष रूप से राहत देगा, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड-PAN को आधार कार्ड-Aadhaar से लिंक नहीं किया है।
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लिंकिंग के लिए अब कोई शुल्क नहीं
अब इस प्रोसेस के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे टाल सकते हैं। PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक लिंकिंग पूरी नहीं हुई तो आपका पैन कार्ड Inoperative यानी निष्क्रिय घोषित हो सकता है।
Inoperative PAN से होंगे वित्तीय नुकसान
अगर आपने समय रहते पैन-आधार लिंकिंग नहीं करवाई, तो निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी और यहां तक कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या लोन प्रक्रिया भी ठप हो सकती है।
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घर बैठे पूरा करें लिंकिंग प्रोसेस
अब PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया को सरकार ने इतना आसान बना दिया है कि आप इसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से ही कर सकते हैं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें, अपनी डिटेल्स भरें और OTP के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। अब न आपको कहीं जाना है, न ही कोई लंबा इंतजार करना है।
एनरोलमेंट ID से बना पैन? तो विशेष सावधानी जरूरी
जिन लोगों को Aadhaar Enrolment ID के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया था, उनके लिए यह अपडेट और भी जरूरी है। उन्हें अब अपने असली आधार नंबर से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वह 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करते, तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आगे की सभी वित्तीय प्रक्रिया में अड़चन आएगी।
निष्क्रिय पैन का सीधा असर आपकी आर्थिक गतिविधियों पर
Inoperative PAN का मतलब है कि आपकी सारी वित्तीय गतिविधियां अधर में लटक जाएंगी। न आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, न ही बैंक ट्रांजैक्शन ठीक से हो पाएंगे। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड, लोन, और इन्श्योरेंस क्लेम जैसी सुविधाएं भी अटक सकती हैं।
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