गुम हो गया PAN Card? घबराएं नहीं, मिनटों में ऐसे पाएं डुप्लीकेट – जानिए आसान तरीका!

PAN कार्ड गुम होने पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया से मिनटों में डुप्लीकेट कार्ड मिल सकता है। जानिए पूरा तरीका और वो आसान स्टेप्स जो बचा सकते हैं आपका समय और टेंशन!

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By Nishant
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PAN कार्ड यानी Permanent Account Number, भारत में वित्तीय पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज़ माना जाता है। Income Tax रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंकिंग, निवेश और बड़े लेन-देन तक, PAN कार्ड की अहम भूमिका है। ऐसे में अगर यह कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से डुप्लीकेट PAN कार्ड पाना बेहद आसान हो गया है, और आप यह काम मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं।

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ऑनलाइन पोर्टल्स से डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन

डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आप दो आधिकारिक पोर्टल्स से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं – NSDL (अब Protean eGov) और UTIITSL। दोनों पोर्टल्स पर प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। यदि आपका PAN पहले NSDL के ज़रिए बना था, तो आप NSDL पोर्टल पर जा सकते हैं। वहीं अगर UTIITSL से बनाया था, तो उसी पोर्टल से आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास PAN नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया है आसान और यूज़र फ्रेंडली

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यूज़र फ्रेंडली और सीधी है। पहले पोर्टल पर लॉग इन करें, फिर “Reprint PAN Card” या “Duplicate PAN” विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको PAN नंबर, आधार और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। एक बार ओटीपी के ज़रिए वेरिफिकेशन हो गया, तो आप ₹50 (भारत में डिलीवरी के लिए) या ₹959 (विदेश में डिलीवरी के लिए) का भुगतान कर आवेदन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद डुप्लीकेट PAN कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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e-PAN भी मिनटों में उपलब्ध

यदि आपने हाल ही में PAN कार्ड बनवाया है या अपडेट किया है, तो आप e-PAN की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। e-PAN एक डिजिटल कॉपी होती है जो आपके ईमेल पर भेजी जाती है और उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। NSDL और UTIITSL दोनों पोर्टल्स पर e-PAN मुफ्त में 30 दिनों तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध होता है।

PAN कार्ड के टैक्स संबंधी महत्त्व को न करें नजरअंदाज

PAN कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर ही नहीं, बल्कि टैक्स संबंधित कामों में भी होता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, Mutual Fund निवेश, Demat खाता खोलना, आईपीओ-IPO में आवेदन आदि में PAN जरूरी होता है। ऐसे में इसके गुम होने पर तुरंत डुप्लीकेट बनवाना जरूरी हो जाता है ताकि आपका कोई फाइनेंशियल काम रुके नहीं।

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