भारत में करदाताओं के लिए PAN Card एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो सभी वित्तीय लेन-देन को वैध और पारदर्शी बनाता है। PAN (Permanent Account Number) एक यूनिक 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है। यह आयकर भुगतान, कर रिफंड और आयकर विभाग से संचार के लिए आवश्यक है।
लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक PAN हैं, तो यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। यह समस्या गलती से, शादी के बाद उपनाम बदलने, या धोखाधड़ी के कारण हो सकती है। इसलिए, अगर आपके पास अतिरिक्त PAN है, तो इसे जल्द से जल्द सरेंडर करना जरूरी है।
एक से अधिक PAN होने के खतरे
अतिरिक्त PAN रखना आयकर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसे अनदेखा करने पर वित्तीय नुकसान हो सकता है और आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे भविष्य में वित्तीय लेन-देन मुश्किल हो सकते हैं।
कैसे करें अतिरिक्त PAN सरेंडर?
अतिरिक्त PAN को रद्द करने की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट से “PAN Change Request” फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म के शीर्ष पर अपने वर्तमान और वैध PAN का उल्लेख करें।
- फॉर्म के आइटम नंबर 11 में अनजाने में आवंटित किए गए अन्य PAN का विवरण भरें।
- अतिरिक्त PAN कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ जमा करें।
फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करने के बाद, आपका अतिरिक्त PAN रद्द कर दिया जाएगा।
PAN के लिए कुछ जरूरी सावधानियां
PAN एक स्थायी नंबर है और स्थान परिवर्तन के बावजूद इसे बदलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए, यदि आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो नए PAN के लिए आवेदन न करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका PAN आपके सभी वित्तीय दस्तावेजों और कर रिकॉर्ड्स में सही तरीके से दर्ज हो।