नया इनकम टैक्स कानून लागू! PAN और Aadhaar पर पड़ेगा सीधा असर – तुरंत जानें ये जरूरी बदलाव वरना होगा नुकसान!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नए आयकर विधेयक में पैन और आधार से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित, जानें आपके लिए क्या है नया।

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By Nishant
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया है, जो पैन (PAN) और आधार कार्ड (Aadhar Card) से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य छह दशक पुराने आयकर कानून को सरल और आधुनिक बनाना है, जिससे नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

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ITR दाखिले के समय आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य

नए विधेयक के अनुसार, जिन व्यक्तियों के पास आधार नंबर है, उन्हें पैन के लिए आवेदन करते समय और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अपना आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है, तो उसे अपना आधार नंबर आयकर विभाग को सूचित करना होगा। आधार नंबर न देने की स्थिति में, संबंधित व्यक्ति का पैन रद्द किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, पैन कार्ड में दिए गए नाम, पते या व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन की सूचना आयकर अधिकारी को देना आवश्यक होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वह पैन के स्थान पर अपना आधार नंबर उपयोग कर सकता है, बशर्ते उसने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयकर विभाग के पास व्यक्ति की नवीनतम जानकारी हो और कर संबंधी कार्यों में कोई बाधा न आए।

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क्या है नया विधेयक

नए विधेयक के तहत, उन व्यक्तियों के लिए पैन प्राप्त करना अनिवार्य है जो किसी व्यवसाय या पेशे से जुड़े हैं और जिनकी कुल बिक्री ₹5 लाख से अधिक है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था में निदेशक, साझेदार, या ट्रस्टी जैसे प्रमुख पद पर है, तो उसे भी पैन प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही, यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पैन है, तो वह एक से अधिक पैन नहीं रख सकता।

इस विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक इन नए नियमों के प्रति जागरूक रहें और समय पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

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