
PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करना अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य (Mandatory) हो गया है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पहले सभी PAN धारकों को यह कार्य पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी है। यदि आपने अब तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया है, तो आपका PAN कार्ड 1 जुलाई 2025 से निष्क्रिय (Inactive) घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आपके सभी वित्तीय लेन-देन और सरकारी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
यह भी देखें: पैन कार्ड वालों के लिए Income Tax विभाग की चेतावनी! भूल से भी न करें ये गलती, लगेगा ₹10,000 जुर्माना!
PAN-Aadhaar लिंकिंग क्यों है जरूरी?
PAN-Aadhaar लिंकिंग से सरकार कर चोरी (Tax Evasion) पर रोक लगा सकती है और प्रत्येक नागरिक की वित्तीय गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यदि PAN और Aadhaar लिंक नहीं हैं, तो न सिर्फ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में बाधा आएगी, बल्कि बैंकिंग लेन-देन, निवेश, लोन स्वीकृति, और TDS की प्रक्रिया भी अटक सकती है। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी, DBT और अन्य लाभों का लाभ नहीं मिलेगा।
अंतिम तिथि क्या है और देरी पर क्या होगा असर?
PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जुलाई 2025 से आपका PAN ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा। निष्क्रिय PAN से आप न तो ITR दाखिल कर पाएंगे, न बैंक में खाता खुलवा सकेंगे और न ही कोई IPO या Mutual Fund में निवेश कर सकेंगे। TDS भी उच्च दर (Higher Rate) पर कटेगा और Form 26AS में क्रेडिट नहीं दिखेगा।
लिंकिंग की प्रक्रिया
PAN और Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। वहां “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें, PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल OTP डालकर प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा, SMS के माध्यम से भी लिंकिंग संभव है—आपको UIDPAN <Aadhaar Number> <PAN Number> फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
यह भी देखें: क्या आपका PAN नंबर बंद हो चुका है? यहां जानिए 1 मिनट में एक्टिव है या नहीं!
लिंकिंग में लगने वाला शुल्क और संभावित जुर्माना
यदि आपने तय तिथि से पहले लिंकिंग नहीं की, तो ₹1,000 का विलंब शुल्क (Late Fee) देना होगा। यह शुल्क भुगतान के बाद आप पुनः Aadhaar-PAN लिंकिंग कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लिंकिंग के बाद आपका निष्क्रिय PAN फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिसमें 7 से 30 दिनों तक का समय लग सकता है।
किन लोगों को है छूट?
सरकार ने कुछ श्रेणियों को PAN-Aadhaar लिंकिंग से छूट दी है। इसमें असम, मेघालय, और जम्मू-कश्मीर के निवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, गैर-निवासी भारतीय (NRI) और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन वर्गों को PAN-Aadhaar लिंक करने की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।
यह भी देखें: आधार लॉक कर दो अभी! एक क्लिक से होगी सुरक्षा पक्की, कोई नहीं कर पाएगा मिसयूज