
Pan Card हर भारतीय नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। चाहे Income Tax Return (ITR) फाइल करना हो, या किसी वित्तीय लेन-देन को पूरा करना, पैन कार्ड की अहमियत हमेशा बनी रहती है। अब सरकार ने इसे Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है। अगर इस तारीख तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
31 मार्च के बाद ₹1000 का जुर्माना
सरकार के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। यदि इस समय सीमा तक ऐसा नहीं किया गया, तो आपको ₹1000 का जुर्माना देना होगा। इसलिए, अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो इसे तुरंत करा लें।
पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
आप यह जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- बाईं ओर दिख रहे ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा।
- स्क्रीन पर एक संदेश आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।
SMS के जरिए लिंक स्टेटस पता करें
अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं करना चाहते, तो SMS के जरिए भी पैन आधार लिंक स्टेटस पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक साधारण मैसेज भेजना होगा:
UIDPAN <12 डिजिट आधार नंबर> <10 डिजिट पैन नंबर>
अगर आपका पैन आधार से लिंक है, तो आपको यह संदेश मिलेगा:
‘Aadhaar… is already associated with PAN (number) in ITD database’।
अगर ऐसा संदेश नहीं आता, तो समझें कि आपका पैन अभी आधार से लिंक नहीं है।