
सरकार ने PAN कार्ड (Permanent Account Number) को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे लाखों करदाताओं को सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने आधार कार्ड से लिंकिंग प्रक्रिया को अनदेखा किया है, तो जल्द ही आपका PAN कार्ड ब्लॉक हो सकता है। यह नया नियम खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर अपना PAN प्राप्त किया है।
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आधार से लिंकिंग की अंतिम तिथि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के माध्यम से PAN प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। यह कदम आयकर विभाग के डेटाबेस को अधिक पारदर्शी और अपडेटेड बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या होगा अगर लिंकिंग नहीं की?
PAN कार्ड को आधार से लिंक न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले, आपका PAN ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, बैंकिंग लेन-देन पर असर पड़ेगा, TDS या TCS कटौती उच्च दर पर की जाएगी, और फॉर्म 26AS में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। साथ ही, फॉर्म 15G/15H दाखिल करने से लेकर रिफंड पर ब्याज मिलने तक सब कुछ प्रभावित होगा।
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PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया
सरल और सुगम प्रक्रिया के तहत आप अपना PAN और Aadhaar ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प का उपयोग करें। यहां PAN और आधार नंबर दर्ज कर OTP से पुष्टि करें। इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन मोड में NSDL या UTIITSL केंद्रों पर जाकर Annexure-I फॉर्म भरकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
क्या लगेगा शुल्क?
यदि आपने PAN कार्ड को आधार एनरोलमेंट ID के जरिए प्राप्त किया है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, इस तिथि के बाद लिंकिंग में देरी करने पर पेनल्टी या अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।
सरकार का उद्देश्य और इसका व्यापक प्रभाव
यह पहल केवल दस्तावेजों के अद्यतन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें डिजिटल पहचान को मजबूत बनाकर फर्जीवाड़े को रोका जाए। आधार और PAN की लिंकिंग से न केवल कर चोरी पर लगाम लगेगी बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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