आजकल पैन कार्ड (PAN Card) भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम दस्तावेज बन चुका है। यह 10-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जिसका इस्तेमाल टैक्स, निवेश और अन्य वित्तीय लेनदेन में किया जाता है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सरकार ने पैन कार्ड के डुप्लीकेट की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध करवाई है, जिससे अब इसे पुनः प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है।
अगर आपने गलती से पैन कार्ड खो दिया है या वह क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, हम आपको इसके चरणबद्ध तरीके से जानकारी दे रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पैन कार्ड के डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” टैब पर क्लिक करें।
- फिर, “पैन कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें और इसके बाद “पैन कार्ड के लिए पुनर्मुद्रण” का विकल्प चुनें।
- अब, आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद एक चेकबॉक्स पर क्लिक करें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
- फिर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और “ओटीपी उत्पन्न करें” पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और अपना फोटो अपलोड करें।
- अंत में, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
आपको आवेदन की एक प्रति प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपनी आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां पर आपको आवेदन पत्र भरने होंगे और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, जो कि 110 रुपये है। आप इसे डिमांड ड्राफ्ट, चेक या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की जरूरत होगी, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।
डुप्लीकेट पैन कार्ड की प्राप्ति
आवेदन के बाद, डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त होने में लगभग 15 से 20 कार्यदिवस लगते हैं। इसे आप पैन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसे आपके पते पर डाक द्वारा भेजा जा सकता है।