पैन कार्ड (PAN Card) हर भारतीय नागरिक के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न फाइलिंग और पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है। लेकिन अक्सर पैन कार्ड में नाम गलत होने जैसी त्रुटियां सामने आती हैं। अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत है, तो इसे सुधारने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। आयकर विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
पैन कार्ड में नाम सुधार के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
पैन कार्ड में सुधार करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं। यहां से आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- अब आप वेबसाइट के “पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करें।
- “पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” विकल्प पर जाएं।
- “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” का चयन करें।
- अपना पैन नंबर और अन्य विवरण भरें, फिर “सबमिट” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- अब आवेदन फीस का भुगतान करें।
- अंतिम सबमिशन के बाद, आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट से “पैन कार्ड में सुधार” फॉर्म डाउनलोड करें। इसे सही ढंग से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन को विभागीय कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आवेदन फॉर्म और फीस रसीद
आवेदन शुल्क
- ऑनलाइन आवेदन: ₹85 (12.36% सेवा कर सहित)
- ऑफलाइन आवेदन: ₹110 (12.36% सेवा कर सहित)
प्रक्रिया का समय
आवेदन जमा करने के बाद, आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा। स्वीकृत होने पर आपको एक रसीद प्राप्त होगी। नया पैन कार्ड 15-30 दिनों के भीतर आपके पते पर पहुंच जाएगा।