पैन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग पहचान और वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। यदि आपके पैन कार्ड में नाम गलत दर्ज हो गया है, तो इसे सुधारना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने इसके लिए सरल और प्रभावी प्रक्रिया उपलब्ध कराई है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं।
पैन कार्ड में नाम सुधार की ऑनलाइन प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक है। इसके लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं और “पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करें।
- “पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” विकल्प को चुनें।
- “आवेदन टाइप” में से “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” का चयन करें।
- अपना पैन नंबर दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने पैन कार्ड में सुधार से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन फीस का भुगतान करें। ऑनलाइन फीस ₹85 (12.36% सेवा कर सहित) है।
- अंत में “सबमिट” पर क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
पैन कार्ड में नाम सुधार की ऑफलाइन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन फीस का भुगतान करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए शुल्क ₹110 (12.36% सेवा कर सहित) है।
- भरे हुए आवेदन पत्र को निकटतम आयकर विभाग कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आवेदन पत्र
- आवेदन फीस की रसीद
सुधार की प्रक्रिया और समय-सीमा
आवेदन जमा करने के बाद, आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा। यदि आपका आवेदन सही पाया गया, तो आपको एक रसीद प्रदान की जाएगी। नया पैन कार्ड 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।