
वोटिंग का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आपने समय रहते एक जरूरी काम नहीं किया, तो आप इस अधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर मतदाता को अपने नाम की पुष्टि मतदाता सूची-Voter List में करना अनिवार्य है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है या गलत दर्ज है, तो आप मतदान केंद्र पहुँचकर भी वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपकी जानकारी पूरी तरह से अपडेट हो।
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पहले से डाले गए वोट की स्थिति में क्या करें
अगर आप मतदान केंद्र पहुँचते हैं और पता चलता है कि आपके नाम पर पहले ही कोई वोट डाल चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसके लिए टेंडर वोट-Tender Vote की व्यवस्था की है। इस स्थिति में आप पीठासीन अधिकारी से आग्रह करके विशेष बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यह वोट अलग से संग्रहित किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में इसकी गिनती की जाती है।
टेंडर वोट की प्रक्रिया और अधिकार
टेंडर वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को होता है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उनके नाम पर पहले ही वोट डाले जा चुके हों। इस प्रक्रिया में आपका वोट तुरंत ईवीएम मशीन में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया जाता है। यह अधिकार आपके वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और किसी भी प्रकार की धांधली से बचाता है।
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पहचान पत्र साथ रखना क्यों है जरूरी
मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र-Voter ID Card अपने साथ रखना अनिवार्य है। यदि आपके पास यह दस्तावेज़ नहीं है, तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से भी पहचान की जा सकती है। बिना प्रमाण के आप मतदान नहीं कर सकते, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज समय से पहले तैयार रखें।
ऑनलाइन पोर्टल से नाम की पुष्टि करें
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्स उपलब्ध कराए हैं, जिनके माध्यम से आप घर बैठे अपने वोटर लिस्ट में नाम, पता, उम्र आदि की जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। वेबसाइट www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए यह प्रक्रिया बेहद आसान है।
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