सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय-सीमा तय कर रखी थी, लेकिन कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1 जुलाई 2023 से उनके पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिए गए। पैन को आधार से लिंक न करने वालों से सरकार ने भारी जुर्माना वसूला।
601 करोड़ का जुर्माना वसूला गया
पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। इसे न जोड़ने वाले लोगों के पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से डिएक्टिवेट कर दिए गए। सरकार ने ऐसे लोगों से 1,000 रुपये प्रति पैन कार्ड के हिसाब से जुर्माना लिया। आंकड़ों के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 601.97 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
पैन कार्ड आधार से लिंक क्यों जरूरी?
पैन कार्ड का आधार से लिंक होना वित्तीय लेन-देन के लिए बेहद जरूरी है। बिना लिंक किए पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह आयकर विभाग को कर चोरी रोकने और फर्जी पहचान का पता लगाने में मदद करता है।
कैसे चेक करें पैन आधार से लिंक है या नहीं?
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
- अपने पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
- यहां आपको दिख जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
SMS के जरिए करें चेक
अपने मोबाइल से संदेश टाइप करें: UIDPAN <12 डिजिट आधार नंबर> <10 डिजिट पैन नंबर> इसे 567678 या 56161 पर भेजें। यदि आपका पैन आधार से लिंक है, तो आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा।
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने की स्थिति कैसे जांचें?
यदि आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “अपना पैन/टैन/एओ जानें” विकल्प चुनें।
- अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और लिंग दर्ज करें।
- ओटीपी दर्ज करें और “सबमिट करें” पर क्लिक करें।
- यहां से आप अपने पैन की स्थिति जांच सकते हैं।
नए पैन धारकों के लिए क्या बदल गया?
अब बनाए जा रहे नए पैन कार्ड स्वचालित रूप से आधार से लिंक होते हैं। पुराने पैन धारकों को लिंकिंग प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जो लोग यह प्रक्रिया नहीं करते, उन्हें आगे वित्तीय लेन-देन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
देरी से होने वाली समस्याएं
पैन और आधार को लिंक न करने पर न केवल कार्ड डिएक्टिवेट होता है, बल्कि इसे फिर से सक्रिय करवाने में जुर्माना भी देना पड़ता है। इसके साथ ही आयकर रिटर्न फाइल करना भी संभव नहीं हो पाता।