PAN-Aadhaar लिंक न किया तो भारी जुर्माना! सरकार ने जुटाए ₹600 करोड़, क्या आप सुरक्षित हैं?

पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं? जानिए पूरी प्रक्रिया, जुर्माने की राशि और इसे सही समय पर कैसे ठीक करें।

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By Nishant
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PAN-Aadhaar लिंक न किया तो भारी जुर्माना! सरकार ने जुटाए ₹600 करोड़, क्या आप सुरक्षित हैं?

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। इस तारीख के बाद से जो लोग इसे पूरा नहीं कर पाए, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ रहा है। सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच कुल 601.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है? यदि नहीं, तो इसे तुरंत लिंक करना और जुर्माना भरना अनिवार्य है।

पैन-आधार लिंक की स्थिति कैसे जांचें?

ई-फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं।

ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए प्रक्रिया

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में “आधार स्टेटस” पर क्लिक करें।
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. “लिंक आधार स्टेटस देखने” पर क्लिक करें।
  4. सफल सत्यापन पर एक संदेश प्राप्त होगा, जिसमें आपके लिंक स्टेटस की जानकारी होगी।

एसएमएस के माध्यम से प्रक्रिया

UIDPAN <12 डिजिट आधार नंबर> <10 डिजिट पैन नंबर> फॉर्मेट में संदेश भेजें। यदि आपका पैन लिंक है, तो आपको ‘Aadhaar… is already associated with PAN’ जैसा संदेश प्राप्त होगा।

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पैन-आधार लिंक करने और जुर्माना भरने का तरीका

यदि आपका पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो इसे लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
  2. पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. “ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान” पर क्लिक करें।
  4. पैन और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करें।
  5. ओटीपी सत्यापन के बाद आपको “ई-पे टैक्स” पेज पर निर्देशित किया जाएगा।
  6. आकलन वर्ष और भुगतान का प्रकार चुनें।
  7. चालान जनरेट करें और भुगतान का तरीका चुनें।
  8. बैंक की वेबसाइट पर भुगतान करने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार को पैन से लिंक करें।

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