पैन कार्ड में नाम गलत होना एक आम समस्या है, लेकिन अब इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। पैन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका सही होना बेहद जरूरी है। यदि आपके पैन कार्ड में नाम गलत दर्ज है, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सुधार सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
पैन कार्ड में नाम सुधारने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां “पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करें और “पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” का चयन करें।
आवेदन करते समय आपको “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद पैन नंबर दर्ज कर “सबमिट” पर क्लिक करें। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदन की फीस का भुगतान करने के बाद, “सबमिट” पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन सुधार फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ संलग्न करें। आवेदन फीस का भुगतान करके फॉर्म अपने निकटतम आयकर कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
आवेदन शुल्क
ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क ₹85 (सेवा कर सहित) और ऑफलाइन आवेदन के लिए ₹110 (सेवा कर सहित) है। यह राशि भुगतान के बाद रसीद के रूप में आपको प्राप्त होगी।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर
आवेदन जमा करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी। अगर आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको एक रसीद दी जाएगी। आपका नया पैन कार्ड 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।