एक से ज्यादा PAN कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? तुरंत करें सरेंडर, वरना भरना होगा भारी जुर्माना!

गलती से या जानबूझकर दूसरा PAN कार्ड ले लिया? आयकर विभाग कर सकता है बड़ी कार्रवाई, ₹10,000 तक का जुर्माना पड़ सकता है भारी! जानिए कैसे तुरंत करें सरेंडर और बचें कानूनी पचड़े से!

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By Nishant
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एक से ज्यादा PAN कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? तुरंत करें सरेंडर, वरना भरना होगा भारी जुर्माना!

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक PAN कार्ड (Permanent Account Number) का उपयोग करता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के तहत, किसी भी व्यक्ति के पास केवल एक ही वैध PAN होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक PAN कार्ड रखता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसकी राशि ₹10,000 तक हो सकती है। यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272B के अंतर्गत लगाया जाता है। इसलिए, यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो उन्हें तुरंत सरेंडर करना ही समझदारी होगी।

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क्यों है एक से अधिक PAN कार्ड अवैध?

PAN कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहचान पत्र है, जिसका उपयोग आयकर दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, बड़े वित्तीय लेन-देन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया जाता है। सरकार इसे एक व्यक्ति की एकल वित्तीय पहचान के रूप में देखती है। लेकिन कई बार लोग अज्ञानतावश या जानबूझकर दूसरा PAN कार्ड बनवा लेते हैं, जो कि गैर-कानूनी है। ऐसा करना न केवल जुर्माने का कारण बन सकता है, बल्कि आपकी क्रेडिट स्कोर और वित्तीय इतिहास पर भी बुरा असर डाल सकता है।

कैसे करें अतिरिक्त PAN कार्ड सरेंडर?

यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सरेंडर कर सकते हैं।

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ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. एनएसडीएल (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंhttps://www.onlineservices.nsdl.com
  2. ‘Application Type’ में ‘Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)’ का चयन करें।
  3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और फॉर्म जमा करें।
  4. प्राप्त टोकन नंबर से लॉग इन करें और वह PAN नंबर दर्ज करें जिसे आप रखना चाहते हैं, साथ ही अतिरिक्त PAN का विवरण भी दें।
  5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद एक Acknowledgment Number प्राप्त होगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

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ऑफलाइन प्रक्रिया:

  1. फॉर्म 49A डाउनलोड करें और उसे पूरी जानकारी के साथ भरें।
  2. उस PAN नंबर का उल्लेख करें जिसे आप रखना चाहते हैं और अतिरिक्त PAN को सरेंडर करने की जानकारी दें।
  3. निकटतम NSDL टीआईएन सुविधा केंद्र (TIN Facilitation Center) में फॉर्म जमा करें।
  4. आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) को एक पत्र लिखकर सूचित करें कि आप एक अतिरिक्त PAN कार्ड सरेंडर कर रहे हैं।
  5. आवेदन के साथ पहचान प्रमाण (Aadhar Card, Passport, Voter ID) और PAN कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करें।

सरेंडर न करने पर क्या होंगे परिणाम?

यदि कोई व्यक्ति अपने अतिरिक्त PAN कार्ड को सरेंडर नहीं करता है और उसका उपयोग जारी रखता है, तो आयकर विभाग द्वारा उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, PAN से जुड़े किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में भी दिक्कत आ सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थान भी अतिरिक्त PAN कार्ड के कारण आपकी प्रोफ़ाइल को संदेहास्पद मान सकते हैं।

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