
अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड-PAN Card आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए चेतावनी है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तय की थी। यदि इस तिथि तक लिंकिंग नहीं की गई है, तो आपका पैन निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिससे आपकी बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा।
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बिना लिंक किए पैन हो जाएगा Inoperative
जिस किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, उसका पैन अब Inoperative यानी निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप न तो किसी बैंक में नया खाता खोल सकेंगे, न ही IPO, Mutual Funds या अन्य Financial Transactions कर पाएंगे। यह स्थिति कई सरकारी और निजी सेवाओं में भी रुकावट डाल सकती है।
निष्क्रिय पैन कार्ड का असर आपके बैंक खाते पर
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो बैंक खाते से लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है। कई बैंकों ने पैन-अधारित केवाईसी (KYC) की अनिवार्यता को देखते हुए ऐसे खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया है। इससे आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य प्रकार की जमा राशि पर असर पड़ सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो डिजिटल लेनदेन पर निर्भर हैं।
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पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया
यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द से जल्द आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए आपको 1,000 रुपये की विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका पैन पुनः सक्रिय हो जाएगा और सभी सेवाओं का लाभ लेना संभव होगा।
सरकार की सख्ती और वित्तीय नियमों की पालना
सरकार का यह कदम वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन पर नियंत्रण पाने की दिशा में उठाया गया है। पैन और आधार लिंकिंग से सरकार को टैक्स चोरी रोकने, फर्जी पहचान का खुलासा करने और KYC प्रक्रिया को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। इसलिए, इसे हल्के में न लें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं।
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