बंद PAN Card से भी हो रहे ये 9 बड़े काम! कहीं आप मौका तो नहीं गंवा रहे?

अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो हो सकती हैं ये परेशानियां – जानिए आसान समाधान और जरूरी जानकारी!

nishant2
By Nishant
Published on
बंद PAN Card से भी हो रहे ये 9 बड़े काम! कहीं आप मौका तो नहीं गंवा रहे?

अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो चुका होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड होने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे आप बैंक एफडी (Bank FD) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर सकते और टैक्स रिफंड (Tax Refund) का दावा भी नहीं कर सकते। हालांकि, कुछ वित्तीय लेनदेन अभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की दरें अधिक हो सकती हैं।

यह भी देखें: QR कोड वाला PAN Card: पुराना पैन कार्ड अब हो जाएगा बेकार, अब नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल!

निष्क्रिय पैन कार्ड और वित्तीय प्रभाव

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206AA के तहत, यदि कोई व्यक्ति पैन प्रस्तुत नहीं करता है, तो कर कटौतीकर्ता 20% की उच्च दर पर कर काटने के लिए उत्तरदायी होगा। यह स्थिति तब भी लागू हो सकती है जब पैन निष्क्रिय हो गया हो।

इसी तरह, धारा 206CC के तहत यदि कोई व्यक्ति पैन प्रस्तुत नहीं करता है या गैर-ऑपरेटिव पैन प्रस्तुत करता है, तो टीसीएस की दर निर्दिष्ट दर से दोगुनी या 5% (जो भी अधिक हो) निर्धारित की जाएगी। हालांकि, बजट 2023 में संशोधन कर 1 जुलाई 2023 से यह दर अधिकतम 20% तक सीमित कर दी गई है, चाहे व्यक्ति ने पैन प्रस्तुत किया हो या नहीं।

निष्क्रिय पैन के बावजूद किए जा सकने वाले वित्तीय लेनदेन

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो भी आप कुछ वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं, लेकिन आपको उच्च टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। इनमें शामिल हैं:

यह भी देखें पुराना PAN अमान्य होगा? नया बनवाने पर लगेगा चार्ज?

क्या पुराना PAN Card हो जाएगा अमान्य? नया बनवाने के लिए देने होंगे पैसे?

  1. बैंक एफडी से ब्याज प्राप्त करना: यदि आपकी एफडी (FD) या आरडी (RD) पर वार्षिक ब्याज ₹40,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) से अधिक है, तो उच्च टीडीएस काटा जाएगा।
  2. म्यूचुअल फंड और कंपनियों से लाभांश प्राप्त करना: यदि सालाना लाभांश ₹5,000 से अधिक है, तो अधिक टीडीएस लगेगा।
  3. अचल संपत्ति की बिक्री: यदि किसी अचल संपत्ति का बिक्री मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य ₹50 लाख से अधिक है, तो उच्च टीडीएस लागू होगा।
  4. ₹10 लाख से अधिक की कार खरीदना: इस पर अधिक टीसीएस कट सकता है।
  5. ईपीएफ (EPF) से निकासी: यदि ईपीएफ खाते से ₹50,000 से अधिक निकाला जाता है, तो अधिक टीडीएस कटेगा।
  6. 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक का किराया देना: मकान मालिक को किराया देने पर अधिक टीडीएस काटा जा सकता है।
  7. 50 लाख रुपये से अधिक के सामान या सेवाएं बेचना: इस पर भी उच्च टीडीएस लगाया जाएगा।
  8. ठेकेदारी भुगतान: यदि इंटीरियर डिजाइनर या किसी अन्य अनुबंध कार्य के लिए भुगतान ₹30,000 (एकल अनुबंध) या ₹1 लाख से अधिक है, तो अधिक टीडीएस लगेगा।

यह भी देखें: आधार या पैन नंबर ऑनलाइन चेक करना अब हुआ आसान! – जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

निष्क्रिय पैन से बचाव के उपाय

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको आधार से लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए:

  1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/) पर लॉगिन करें।
  2. ‘लिंक आधार टू पैन’ विकल्प चुनें।
  3. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन पूरा करें।
  4. लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 30 दिनों के भीतर पैन सक्रिय हो जाएगा।
  5. यदि लिंकिंग डेडलाइन मिस हो गई है, तो ₹1,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा।

यह भी देखें: पैन कार्ड की फोटो अपडेट करना हुआ आसान! जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

यह भी देखें PAN Card होल्डर्स सावधान! ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, तुरंत करें सुधार!

PAN Card होल्डर्स सावधान! ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, तुरंत करें सुधार!

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें