PAN Aadhaar Linking: CBDT का नया आदेश! ITR Filing से पहले न भूलें ये जरूरी कदम

क्या आपने पैन और आधार लिंक किया है? नहीं तो अब देर मत करें! CBDT ने पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, लेकिन अगर आपने लिंक नहीं किया तो ₹1,000 जुर्माना लग सकता है।

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By Nishant
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PAN Aadhaar Linking: CBDT का नया आदेश! ITR Filing से पहले न भूलें ये जरूरी कदम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यदि आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। CBDT के नए आदेश के तहत पैन और आधार को लिंक न करने पर आपको ₹1,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, साथ ही आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न और टैक्स रिफंड के संबंध में परेशानी आ सकती है।

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पैन और आधार लिंकिंग क्यों है आवश्यक?

पैन और आधार को लिंक करना अब सिर्फ एक कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि वित्तीय लेन-देन के लिए भी आवश्यक हो गया है। आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक करने को अनिवार्य किया है ताकि करदाताओं की सही पहचान हो सके और कर चोरी को रोका जा सके। पैन के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं है, और यदि पैन आधार से लिंक नहीं होगा, तो आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने में भी परेशानी हो सकती है। इस कारण पैन और आधार लिंकिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है।

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PAN Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया

पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया सरल है। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद, आपको अपना पैन और आधार नंबर भरना होगा। सत्यापन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको सत्यापित करना होगा। एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो आपको पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाकर पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ आवेदन करना होगा।

पैन और आधार लिंक न करने पर क्या होगा?

यदि आप पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही, यदि लिंकिंग प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको आयकर रिटर्न फाइल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य वित्तीय लेन-देन में अड़चन आ सकती है। इसके अलावा, उच्च दर पर टैक्स कटौती (TDS) का भी सामना करना पड़ सकता है।

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