Duplicate PAN वालों की अब खैर नहीं! सरकार ने लागू किया सख्त नियम

सरकार ने PAN 2.0 तकनीक के जरिए डुप्लिकेट PAN कार्ड रखने वालों पर कसा शिकंजा, जुर्माने से बचना है तो जानिए कैसे और कब करें PAN सरेंडर, नहीं तो भुगतनी पड़ेगी बड़ी सज़ा!

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By Nishant
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Duplicate PAN वालों की अब खैर नहीं! सरकार ने लागू किया सख्त नियम

Duplicate PAN कार्ड रखने वालों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। केंद्र सरकार ने डुप्लिकेट पैन कार्ड की पहचान और नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आयकर विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए उन लोगों पर सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए गए हैं। यह निर्णय न केवल टैक्स चोरी रोकने के लिए लिया गया है बल्कि डिजिटल ट्रैकिंग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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PAN 2.0 सिस्टम से अब कोई छुप नहीं सकता

सरकार ने PAN 2.0 प्रणाली को लॉन्च किया है जिसमें उन्नत सुरक्षा तकनीकों का प्रयोग किया गया है। यह नया सिस्टम डुप्लिकेट पैन कार्ड की पहचान करने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें डेटा एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक मिलान और क्रॉस-वेरिफिकेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे फर्जीवाड़ा पकड़ना अब बेहद आसान हो गया है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक के पास सिर्फ एक ही वैध PAN नंबर हो।

₹10,000 तक का जुर्माना तय, कार्रवाई शुरू

आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई मामलों में यह आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की भी वजह बन सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।

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Duplicate PAN कार्ड कैसे करें सरेंडर

यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन नंबर को तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर “पैन डेटा में सुधार” फॉर्म भरना होता है, जिसमें सरेंडर किए जाने वाले PAN नंबर का उल्लेख किया जाता है। वहीं, ऑफलाइन तरीके से आप निकटतम पैन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म 49A भर सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर को आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

सरेंडर न करने पर क्या हो सकता है नुकसान

यदि कोई व्यक्ति अपने Duplicate PAN कार्ड को समय पर सरेंडर नहीं करता है, तो न केवल उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि उसकी आयकर फाइलिंग में भी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि नागरिक अपने दस्तावेजों को सही-सही अपडेट रखें और नियमों का पालन करें।

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