आधार-पैन लिंक नहीं किया तो बड़ी मुसीबत! सरकार ने जारी किया नया अलर्ट – तुरंत करें ये काम वरना होगी सख्त कार्रवाई!

अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, तो यह लेख आपके लिए है! सरकार ने इस पर नया अलर्ट जारी किया है। जानें क्या कदम उठाने से आप बच सकते हैं सख्त कार्रवाई से!

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By Nishant
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यदि आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, और इसके पालन न करने पर कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आपने निर्धारित समय सीमा तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इससे आपके वित्तीय लेन-देन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुरंत पैन और आधार को लिंक करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बच सकें।

पैन और आधार के लिंक न होने पर सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपकी बैंकिंग और निवेश सेवाओं में भी रुकावट आ सकती है। ₹50,000 या उससे अधिक की नकद लेन-देन, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना, या नया खाता खोलने के लिए आपको सक्रिय पैन की आवश्यकता होगी। यदि पैन निष्क्रिय हो गया है, तो इन सभी सेवाओं का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है।

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पैन-आधार लिंकिंग के न होने से प्रॉपर्टी और क्रेडिट सेवाओं में भी परेशानी आ सकती है। यदि आप ₹10 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो आपको पैन की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड के बिना इन लेन-देन को वैध नहीं माना जाएगा। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड, लोन, और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए भी सक्रिय पैन कार्ड जरूरी होता है।

पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति कैसे जांचें?

अगर आपको यह जानना है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो आप विभिन्न तरीकों से इसकी जांच कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार नंबर और पैन नंबर को सही क्रम में भेजना होगा। इसके बाद आपको एक एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके अलावा, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं। वहां आपको अपनी जानकारी भरने के बाद इसकी स्थिति प्राप्त हो जाएगी।

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पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया कैसे करें?

अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द से जल्द लिंक कराना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जहां ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद, आपको अपना पैन और आधार नंबर भरना होगा और कैप्चा कोड भरने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

अगर आपकी पैन और आधार से जुड़ी कोई जानकारी मेल नहीं खाती, जैसे नाम या जन्म तिथि में कोई फर्क हो, तो आपको पहले उस जानकारी को अपडेट कराना होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं और वहां अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आप पैन और आधार को आसानी से लिंक कर सकते हैं।

जुर्माना और समय सीमा

पैन-आधार लिंकिंग के लिए सरकार ने एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की है। अगर आपने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने के कारण आप कई वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है, जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए इस तारीख से पहले अपनी पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकें।

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