UIDAI ने बदले नाम, पता और मोबाइल अपडेट के नियम 2025, पैन लिंक की आखिरी तारीख भी जानें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए है, ये नए नियम 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जिनका उद्देश्य अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है

nishant2
By Nishant
Published on
UIDAI ने बदले नाम, पता और मोबाइल अपडेट के नियम 2025, पैन लिंक की आखिरी तारीख भी जानें
UIDAI ने बदले नाम, पता और मोबाइल अपडेट के नियम 2025, पैन लिंक की आखिरी तारीख भी जानें

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए है, ये नए नियम 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जिनका उद्देश्य अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है।

यह भी देखें: Aadhaar Download Update: अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी डाउनलोड करें आधार, UIDAI ने बताया नया तरीका

UIDAI के संशोधित अपडेट नियम

UIDAI ने निवासियों के लिए आधार विवरण अपडेट करना आसान बना दिया है। प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं: 

  • निवासी अब myAadhaar पोर्टल के माध्यम से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर सहित जनसांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
  • अपडेट अनुरोधों को सत्यापित करने के लिए, UIDAI सरकारी डेटाबेस से डिजिटल दस्तावेज़ों का उपयोग करेगा, जिससे भौतिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता कम हो जाएगी।
  • UIDAI ने आधार धारकों से अनुरोध किया है कि वे हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने पहचान प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करके अपडेट करें।
  • मोबाइल नंबर बदलने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सुविधा केवल आधार नामांकन केंद्रों पर या पोस्टमैन-आधारित सेवा के माध्यम से उपलब्ध है।
  • नाम और लिंग परिवर्तन के लिए दो बार की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि जन्मतिथि में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है। पते और मोबाइल नंबर अपडेट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 

इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नागरिक UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर myAadhaar अनुभाग पर जा सकते हैं। 

यह भी देखें अब घर बैठे बनाएं बच्चों का आधार कार्ड...नहीं लगेगा कोई चार्ज, बस मोबाइल से करना होगा ये काम

अब घर बैठे बनाएं बच्चों का आधार कार्ड...नहीं लगेगा कोई चार्ज, बस मोबाइल से करना होगा ये काम

यह भी देखें: Aadhaar Correction Online: आधार कार्ड में नाम या पता गलत है? UIDAI का नया सिस्टम करेगा मिनटों में ऑनलाइन करेगा सुधार, जानें तरीका

पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 

आयकर विभाग ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। 

  • परिणाम: यदि कोई नागरिक इस निर्धारित तिथि तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी, 2026 से उनका पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ माना जाएगा।
  • प्रभाव: निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक खाते नहीं खोल पाएंगे, और कई अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन करने में असमर्थ होंगे। 

नागरिक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। 

यह भी देखें PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान – जल्द करें वरना पछताएंगे!

PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान – जल्द करें वरना पछताएंगे!

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें