Aadhaar Pan Card Link Last Date: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। ताजा खबरों के अनुसार, इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
आधार और पैन लिंकिंग की मौजूदा समयसीमा खत्म हो चुकी है और कार्डहोल्डर्स को इससे जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है, तो आपके पास ₹1000 की पेनाल्टी से बचने का मौका है।
लिंकिंग की डेडलाइन और मौजूदा स्थिति
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 निर्धारित की गई थी। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद 1 जुलाई, 2023 से इनएक्टिव पैन कार्ड हो गए हैं। हालांकि ताजा चर्चाओं के अनुसार, सरकार इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 करने पर विचार कर रही है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी, 2024 तक करीब 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए गए हैं। इस दौरान, 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच इनएक्टिव पैन कार्ड्स को आधार से जोड़ने के लिए ₹601.97 करोड़ का शुल्क वसूला गया।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?
पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: आधार से लिंक्ड पैन कार्ड के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।
- बैंकिंग सेवाएं: बैंक खाते खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन-आधार लिंकिंग आवश्यक है।
- फाइनेंशियल स्टेबिलिटी: बिना लिंक किए पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे कई कानूनी और वित्तीय अड़चने पैदा हो सकती हैं।
लिंकिंग में देरी होने पर इनएक्टिव पैन को दोबारा सक्रिय करने के लिए ₹1000 की पेनाल्टी देनी होगी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत लागू है।
पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस
पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- “लिंक आधार” ऑप्शन का चयन करें: प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
- पैन और आधार की जानकारी दर्ज करें: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- पेमेंट प्रक्रिया पूरी करें: “Continue to Pay Through e-Pay Tax” को चुनें, पैन की पुष्टि करें, और ओटीपी वेरिफिकेशन करें। इसके बाद टैक्स कैटेगरी में “अन्य प्राप्तियां (500)” का चयन करें और पेमेंट पूरी करें।
- लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें: भुगतान के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोबारा जाएं और प्रक्रिया पूरी करें।
पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?
लिंकिंग का स्टेटस चेक करना भी बेहद आसान है।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करें।
- अपने पैन और आधार की जानकारी दर्ज करें।
- “लिंक आधार स्टेटस देखें” पर क्लिक करके स्थिति को वेरिफाई करें।
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संभावित नई डेडलाइन और सावधानियां
हालांकि 31 दिसंबर, 2024 तक की डेडलाइन बढ़ाने की चर्चा चल रही है लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने तक टैक्सपेयर्स को सतर्क रहना चाहिए। लिंकिंग में देरी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रुकावट आ सकती है और पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा नई तारीख की घोषणा होते ही इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करना सबसे सही कदम होगा। इससे आप न केवल पेनाल्टी से बचेंगे, बल्कि अपने पैन कार्ड को सक्रिय रखकर सभी वित्तीय लेन-देन को सुगम बना सकेंगे।
पैन और आधार लिंकिंग जरूरी
पैन और आधार कार्ड का लिंक होना आज की जरूरत बन चुका है। इनएक्टिव पैन कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल और कानूनी मामलों में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें और जुर्माने से बचें।
पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। समय पर यह कदम उठाने से आपके वित्तीय लेन-देन और कानूनी मामलों में कोई रुकावट नहीं आएगी।