
भारत सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि Aadhaar Card और PAN Card को अब भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब विभिन्न राज्यों में नागरिकता से जुड़ी जांच और प्रक्रिया तेज़ हो रही है। इससे आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति बन गई है कि आखिर अब कौन से दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए मान्य होंगे।
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आधार-पैन कार्ड क्यों नहीं हैं नागरिकता के प्रमाण
Aadhaar Card एक पहचान पत्र है जिसे भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी निवासी। यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसी तरह PAN Card भी एक टैक्स आईडेंटिफिकेशन डॉक्युमेंट है जो वित्तीय लेनदेन के लिए जारी किया जाता है और इसे विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार ने इन दस्तावेजों को नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे
अब नागरिकता के प्रमाण के रूप में केवल उन्हीं दस्तावेजों को मान्यता दी जाएगी जो किसी व्यक्ति की भारतीय जन्मभूमि, वंश या कानूनी स्थिति को प्रमाणित करते हैं। इनमें भारतीय पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र जिसमें माता-पिता की जानकारी दर्ज हो, और राजस्व विभाग द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा अदालतों द्वारा स्वीकृत शपथ पत्र या वंशावली से जुड़े दस्तावेज भी नागरिकता की पुष्टि के लिए मान्य माने जाएंगे।
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सरकार का उद्देश्य और नीति में बदलाव
सरकार का उद्देश्य इस नीति के जरिए नागरिकता के दावों में पारदर्शिता लाना और अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करना है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि Aadhaar या PAN को अकेले नागरिकता प्रमाण मानकर किसी को सरकारी सेवाओं, नौकरियों या योजनाओं का लाभ न दिया जाए। यह निर्णय विशेष रूप से उन इलाकों में प्रभावी होगा जहां अवैध रूप से रहने वालों की संख्या अधिक है और नागरिकता जांच की प्रक्रिया चल रही है।
नागरिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए
यदि आप किसी सरकारी योजना, नौकरी या नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो Aadhaar या PAN कार्ड को केवल सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग करें। मूल नागरिकता प्रमाण के रूप में ऊपर बताए गए दस्तावेजों को प्राथमिकता दें। किसी भी फॉर्म में नागरिकता से संबंधित कॉलम को भरते समय केवल आधार या पैन नंबर देना अब पर्याप्त नहीं होगा, जिससे आवेदन खारिज भी किया जा सकता है।
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