चुनाव आयोग ने वोटर आईडी-आईडी (Voter ID) को आधार (Aadhar) से लिंक करने की मुहिम शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मतदाता सूची में दर्ज नाम वास्तविक और प्रामाणिक हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट होगा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत नहीं है या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्टर्ड नहीं किया गया है।
वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के 5 तरीके
वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए पांच अलग-अलग तरीके उपलब्ध हैं। मतदाता इनमें से किसी भी तरीके को चुनकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
1. वेबसाइट के जरिए
- http://www.nvsp.in पर जाएं और इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सर्च करें।
- यदि जानकारी सही है तो विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- बाईं ओर दिख रहे “फीड आधार नंबर” विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पॉप-अप पेज में मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- सभी विवरण सही भरने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
2. मोबाइल ऐप के माध्यम से
- Voter Helpline App डाउनलोड करें और होमपेज पर “Voter Registration” पर जाएं।
- Electoral Authentication Form (Form 6B) पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज कर “SEND OTP” पर क्लिक करें और उसे वेरिफाई करें।
- “Yes, Have Voter ID Number” पर क्लिक करें।
- Voter ID नंबर दर्ज करने के बाद “Next” पर क्लिक करें।
- नए पेज में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्थान दर्ज करें।
- “Done” पर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी दिखेगी, उसे वेरिफाई कर “Submit” करें।
- सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी होने पर एक “Reference Number” प्राप्त होगा जिसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
3. SMS के जरिए
- अपने मोबाइल से टाइप करें और 166 या 51969 पर भेजें।
- इसके बाद आधार और वोटर आईडी लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- सिस्टम की ओर से आने वाले निर्देशों का पालन करें।
4. कॉल के माध्यम से
- हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
- आवश्यक जानकारी दें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
5. बूथ पर जाकर
- अपने नजदीकी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जाकर आवेदन पत्र भरें।
- आधार कार्ड और वोटर आईडी की फोटोकॉपी जमा करें।
- अधिकारी आपकी जानकारी को वेरिफाई करेगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाएगा।
स्वैच्छिक है आधार और वोटर आईडी लिंक करना
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मतदाताओं को वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई मतदाता अपना आधार लिंक नहीं कराता, तो भी उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।