आधार में सिर्फ इतनी बार बदल सकते हैं नाम, उम्र और जेंडर – लिमिट जानकर चौंक जाएंगे!

आधार-Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी बदलने की सीमा UIDAI द्वारा तय की गई है। नाम केवल दो बार, उम्र और जेंडर सिर्फ एक बार बदले जा सकते हैं। इसके बाद बदलाव की अनुमति सिर्फ विशेष प्रक्रिया के तहत मिलती है। यह जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारी सेवाओं में कोई रुकावट न आए।

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By Nishant
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आधार में सिर्फ इतनी बार बदल सकते हैं नाम, उम्र और जेंडर – लिमिट जानकर चौंक जाएंगे!

आधार-Aadhaar, भारत का सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है। बैंकिंग से लेकर राशन, पेंशन, स्कूल एडमिशन और यहां तक कि पासपोर्ट बनवाने तक हर जगह आधार जरूरी है। ऐसे में अगर आधार में नाम (Name), उम्र (Date of Birth) या जेंडर (Gender) की जानकारी गलत हो जाए तो उसे सही करना जरूरी हो जाता है। लेकिन UIDAI ने इन बदलावों की एक लिमिट तय कर दी है, जो हर नागरिक को जाननी चाहिए।

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नाम बदलने की अधिकतम सीमा

UIDAI के अनुसार, आप अपने आधार कार्ड में नाम सिर्फ दो बार बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपने पहले नाम में कोई गलती सुधार ली है और फिर किसी कारणवश दोबारा नाम बदलवाया, तो तीसरी बार बदलाव की अनुमति सामान्य प्रक्रिया में नहीं मिलेगी। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है।

उम्र या जन्मतिथि में बदलाव की स्थिति

जन्मतिथि (Date of Birth) में बदलाव करने की अनुमति सिर्फ एक बार मिलती है। यदि आपने नामांकन के समय उम्र को अनुमानित या डिक्लेयर्ड के रूप में दर्ज कराया था और बाद में सही दस्तावेज जमा कर सत्यापन किया, तो यह प्रक्रिया एकमात्र मौका होता है। अगर बाद में कोई और गलती सामने आती है, तो उसे सुधारने के लिए आपको अतिरिक्त दस्तावेजों और अनुमति की जरूरत होगी।

जेंडर बदलने की सीमा

UIDAI ने जेंडर (Gender) में बदलाव की सीमा भी तय कर दी है। आप केवल एक बार लिंग में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपने जेंडर में कोई गलती सुधारी है, तो भविष्य में दोबारा बदलाव की अनुमति UIDAI की विशेष जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मिल सकती है।

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यदि बदलाव की लिमिट पार हो जाए तो क्या करें?

यदि आपने ऊपर बताए गए बदलावों की सीमा को पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी किसी वास्तविक आवश्यकता के चलते दोबारा बदलाव करना है, तो आपको “एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस” को अपनाना होगा। इसके तहत आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा, जहां से आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा। फिर अपने सारे आवश्यक दस्तावेजों और स्पष्टीकरण के साथ इसे UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा। उचित कारण पाए जाने पर ही बदलाव की अनुमति दी जाएगी।

किन बदलावों पर नहीं है कोई सीमा?

हालांकि नाम, जन्मतिथि और जेंडर के बदलाव सीमित हैं, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी भी है जिसे आप कई बार अपडेट कर सकते हैं, जैसे:

  • पता (Address)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • ईमेल आईडी (Email ID)

इन जानकारियों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर सकते हैं, और इन पर कोई संख्या सीमा लागू नहीं होती।

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