PAN-Aadhaar Link Penalty: क्या होगा अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ?

PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है; 31 मई 2024 के बाद लिंक न होने पर PAN डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैन-आधार लिंक न होने पर उच्च TDS/TCS दरें लागू होंगी और वित्तीय लेन-देन बाधित होंगे।

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By Nishant
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PAN-Aadhaar Link Penalty: क्या होगा अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ?

PAN और आधार कार्ड: PAN (Permanent Account Number) कार्ड और आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज हैं। PAN कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जबकि आधार कार्ड UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा जारी किया जाता है।

PAN-Aadhaar लिंक पेनल्टी

PAN और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 थी। इसके बाद आयकर विभाग ने 31 मई 2024 तक PAN को आधार से लिंक करने की नई समय सीमा दी थी। इस तारीख के बाद, लिंकिंग न होने पर टैक्स कटौती (TDS/TCS) उच्च दर पर होगी। अगर यह लिंक नहीं हुआ, तो 31 मई 2024 से PAN कार्ड डीएक्टिवेट समझें, इस कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, इसे एक्टिव करने के लिए आपको पेनल्टी फीस के साथ लिंक करवाना होगा जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा जिसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे।

PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया

यदि आपका PAN कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो आपको इसे लिंक करने के लिए ₹1000 का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना भरने के बाद, 7-30 दिनों में आपका PAN कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा। लिंकिंग प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: ‘Quick Links’ के तहत ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
  2. PAN और आधार नंबर दर्ज करें: और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
  3. जुर्माना भुगतान का सत्यापन: सत्यापन के बाद ‘Continue’ पर क्लिक करें।
  4. आवश्यक विवरण भरें और OTP दर्ज करें: लिंकिंग अनुरोध सबमिट करें।

पेनल्टी और परिणाम

PAN-Aadhaar लिंक न होने पर निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

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  1. ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे: और रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे।
  2. TDS/TCS अधिक दर पर: टैक्स कटौती/संग्रह होगा।
  3. सरकारी सेवाएं बाधित होंगी: जैसे बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड खरीदना आदि।

छूट श्रेणी के लोग

कुछ लोगों को PAN-Aadhaar लिंकिंग से छूट दी गई है, जैसे:

  1. जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग।
  2. विदेशी नागरिक।
  3. 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।

डीएक्टिवेट PAN कार्ड को एक्टिव करना

PAN कार्ड को फिर से सक्रिय करने के लिए, ₹1000 का जुर्माना भरें और PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें। 7-30 दिनों में आपका PAN कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा और आप इसे सभी वित्तीय लेन-देन के लिए उपयोग कर पाएंगे।

अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा न करने पर, आपके कई वित्तीय और सरकारी काम रुक सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका PAN कार्ड एक्टिव रहे और सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाएं।

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