PAN Card हर भारतीय नागरिक के लिए आर्थिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह व्यक्ति के लेनदेन को वेरीफाई करने और टैक्स रिटर्न भरने जैसे कार्यों के लिए जरूरी है। इसके अलावा, यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम आता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो (Duplicate PAN Card)? इस स्थिति में आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, और इससे बचने के लिए तुरंत उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।
एक से ज्यादा PAN Card रखने के नियम
PAN (Permanent Account Number) कार्ड में एक यूनिक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हर व्यक्ति को सिर्फ एक पैन कार्ड दिया जाता है, और यह व्यक्तिगत होता है। यानी कि इसे किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जारी किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के तहत, भारत में एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानूनी रूप से अवैध है।
यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को रोका जा सके। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो यह गंभीर कानूनी समस्या खड़ी कर सकता है। आयकर विभाग की नजर में यह टैक्स चोरी करने का एक संभावित तरीका हो सकता है, जिससे सरकार की राजस्व हानि होती है।
एक से ज्यादा PAN Card रखने पर जुर्माना
यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं और आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत कार्रवाई के पात्र हैं। इस धारा के अंतर्गत, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, सरकार कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। यह जुर्माना केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आपका नाम भी खराब हो सकता है।
इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत इनमें से एक को सरेंडर कर देना चाहिए।
PAN Card Surrender: पैन कार्ड सरेंडर या पैन कार्ड रद्द कैसे करें
यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो आपको इसे तुरंत सरेंडर (PAN Card Surrender) करना चाहिए। इसके लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध कराए हैं।
1. ऑनलाइन सरेंडर प्रक्रिया:
पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं।
- स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर, पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ‘पैन परिवर्तन अनुरोध’ (PAN Change Request) फॉर्म भरें। इस फॉर्म में आप जिस पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उसका उल्लेख करें।
- स्टेप 3: फॉर्म के 11वें सेक्शन में उस पैन कार्ड की जानकारी भरें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। संबंधित पैन कार्ड की एक कॉपी भी अटैच करें।
2. ऑफलाइन सरेंडर प्रक्रिया:
अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:
- स्टेप 1: सबसे पहले, फॉर्म 49A भरें। इस फॉर्म में उस पैन नंबर का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
- स्टेप 2: इस फॉर्म को भरने के बाद इसे UTI या NSDL टिन सुविधा केंद्र में जमा करें। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के निर्धारित अधिकारी को संबोधित एक पत्र भी लिखें, जिसमें अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करें।
- स्टेप 3: सरेंडर किए जाने वाले पैन कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज़ NSDL TIN सुविधा केंद्र पर जमा करें। आपको वहां से पावती (Acknowledgment) प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए।
पैन कार्ड सरेंडर के बाद क्या करें?
एक बार जब आप सफलतापूर्वक पैन कार्ड सरेंडर कर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप केवल उसी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वैध है।
जुर्माने और कानूनी कार्रवाइयों से बचने का उपाय
यदि आपके पास गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो इसे तुरंत सरेंडर करना ही सबसे अच्छा उपाय है। कई बार लोग अनजाने में या गलत जानकारी के चलते दूसरा पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत इसे सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि कानूनी समस्या से बच सकें।
इसके अलावा, यह भी ध्यान रखें कि पैन कार्ड को कभी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और न ही इसके द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल हों।
We the citizen of india never follow illegal ways.