
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) रखने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत, अगर आपने अपने अतिरिक्त पैन (PAN) को सरेंडर नहीं किया, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं।
यह भी देखें: बंद PAN Card से भी हो रहे ये 9 बड़े काम! कहीं आप मौका तो नहीं गंवा रहे?
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना अवैध
आयकर अधिनियम 1961 के तहत, किसी भी भारतीय नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से या जानबूझकर एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उसे तुरंत अपने डुप्लीकेट पैन को सरेंडर (Surrender Duplicate PAN) करना होगा। ऐसा न करने पर सरकार आयकर अधिनियम की धारा 272बी (Section 272B of Income Tax Act) के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
सरकार ने फ्रॉड और कर चोरी (Fraud and Tax Evasion) को रोकने के लिए इस नियम को और सख्त बना दिया है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान तेजी से की जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
पैन 2.0 स्कीम: नया डिजिटल समाधान
हाल ही में सरकार ने पैन 2.0 स्कीम (PAN 2.0 Scheme) को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैन और टैन (TAN) जारी करने और प्रबंधन को सरल और आधुनिक बनाना है। इस स्कीम के तहत:
- डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान आसान होगी।
- फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।
- ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी।
डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो क्या करें?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो तुरंत एक को सरेंडर (Surrender) कर दें। यह प्रक्रिया एनएसडीएल (NSDL) या यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए आपको:
- पैन सरेंडर फॉर्म (PAN Surrender Form) भरना होगा।
- अपने मूल पैन कार्ड को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें।
- बैंक खाते, टैक्स रिकॉर्ड और निवेश से संबंधित जानकारी को सही ढंग से अपडेट करें।
- एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे सबमिट करें।
यह भी देखें: 10 साल पुराना आधार कार्ड होगा बेकार! सरकार ने बनाया अपडेट कंपलसरी
10,000 रुपये का जुर्माना क्यों लगेगा?
अगर आप अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को तय समय में सरेंडर नहीं करते, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना किसी भी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, जिसके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं और जो इसे सरेंडर करने में देरी कर रहा है।
सरकार का सख्त रवैया
सरकार डुप्लीकेट पैन कार्ड और पैन से जुड़े फ्रॉड को खत्म करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। आयकर विभाग के पास अब ऐसे डेटाबेस और एआई-बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम हैं, जो डुप्लीकेट पैन कार्ड को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
अगर आपके पास भी डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते इसे सरेंडर कर दें और भारी जुर्माने से बचें।
यह भी देखें: आधार कार्ड में सिर्फ एक बार बदल सकते हैं ये जरूरी डिटेल! जानें पूरी अपडेट वरना होगा पछतावा!