नई दिल्ली: PAN-Aadhaar लिंकिंग की डेडलाइन 31 मई 2024 को खत्म हो चुकी है। इसके बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड एक जून 2024 से निष्क्रिय हो चुके हैं। इसका सीधा असर टैक्स भरने से लेकर वित्तीय लेनदेन और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री तक, कई महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ सकता है।
इनकम टैक्स विभाग और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ऐसे कई ट्रांजैक्शंस की सूची जारी की है, जो निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ नहीं किए जा सकते। आइए जानते हैं कि पैन-आधार लिंक नहीं करने से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स रिफंड नहीं होगा संभव
टैक्सपेयर्स भले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं, लेकिन यदि पैन निष्क्रिय है, तो टैक्स रिफंड क्लेम करना संभव नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, जो रिफंड पर निर्भर करते हैं।
डीमैट अकाउंट खोलने में रुकावट
पैन को आधार से लिंक किए बिना डीमैट अकाउंट खोलना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद या 50,000 रुपये से अधिक के निवेश पर भी रोक लग जाएगी।
इक्विटी निवेश और शेयर ट्रांजैक्शन पर असर
शेयर या अन्य सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर पाबंदी होगी। यह निवेशकों के लिए एक बड़ी अड़चन हो सकती है।
गाड़ी खरीदने और बेचने में परेशानी
निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ गाड़ी खरीदने या बेचने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यह उन लोगों को प्रभावित करेगा, जो बड़े वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं।
बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर असर
पैन कार्ड के बिना कोई नया सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता नहीं खुल सकेगा। साथ ही, बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना भी संभव नहीं होगा।
क्रेडिट और डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन पर रोक
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना भी निष्क्रिय पैन के साथ संभव नहीं होगा।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर सीमा
बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा। एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का प्रीमियम नहीं भरा जा सकेगा।
प्रॉपर्टी लेनदेन पर असर
10 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री पर अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा। स्टांप ड्यूटी से जुड़े मामलों में भी यही नियम लागू होगा।
वस्तु और सेवाओं की खरीद-बिक्री पर असर
2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर पैन की आवश्यकता होती है। पैन निष्क्रिय होने पर ऐसे लेनदेन संभव नहीं होंगे।
पैन को कैसे करें दोबारा एक्टिवेट?
यदि आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए 1,000 रुपये की फीस जमा करनी होगी। इसके बाद, 30 दिनों के भीतर पैन कार्ड को पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।