
पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिने जाते हैं। इनका उपयोग पहचान, आयकर रिटर्न भरने, बैंक खाते खोलने और कई अन्य आवश्यक कार्यों में होता है। भारत सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, तो आपके पास मात्र एक दिन का समय बचा है। 30 जून 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि तय की है और इसे पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का फाइन भी रखा गया है। यदि यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी नहीं की गई, तो इसके बाद आप चाहकर भी दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कर पाएंगे। इससे न केवल आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, बल्कि वित्तीय लेन-देन में भी रुकावट आ सकती है।
क्यों जरूरी है Pan-Aadhaar Linking?
पैन कार्ड और आधार को लिंक करना इसलिए अनिवार्य है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी रोकी जा सके और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। सरकार के इस कदम का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों की कर-संबंधित जानकारी को एकीकृत किया जा सके। लिंकिंग न होने पर, पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से न केवल आप आयकर रिटर्न दाखिल करने से वंचित रह सकते हैं, बल्कि बैंक लेन-देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी परेशानियां आ सकती हैं।
SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करें
यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका पैन और आधार पहले से लिंक हैं या नहीं, तो आप SMS का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। यह प्रक्रिया तेज और सरल है, जो आपको तुरंत लिंकिंग स्टेटस की जानकारी प्रदान करती है।
ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक प्रक्रिया
आप ऑनलाइन माध्यम से भी पैन और आधार के लिंक स्टेटस की पुष्टि कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर स्टेटस चेक करना बेहद आसान है।
- सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करें।
- प्रोफाइल सेटिंग्स में “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
- पैन और आधार की डिटेल्स को भरें और जानकारी को वेरीफाई करें।
- “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
समय पर लिंकिंग न होने के परिणाम
अगर आप 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंकिंग नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक खातों में लेन-देन, आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।