भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मई 2024 थी। जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना पैन (PAN) आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन 1 जून 2024 से डीएक्टिवेट (Inactive) हो गया। यह स्थिति कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
हालांकि, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उन लोगों के लिए एक समाधान दिया है जिनके पैन डीएक्टिवेट हो गए हैं। आप मात्र ₹1000 का जुर्माना भरकर अपना पैन कार्ड फिर से एक्टिव करा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा।
पैन डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या है?
अगर आपने 31 मई 2024 तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक नहीं किया है, तो आपके पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप इस पैन कार्ड का उपयोग टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजेक्शन, लोन आवेदन और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए नहीं कर सकते।
निष्क्रिय पैन का असर न केवल वित्तीय लेन-देन पर पड़ता है, बल्कि यह क्रेडिट स्कोर और निवेश से जुड़े मामलों को भी प्रभावित करता है। इसलिए, इसे जल्द से जल्द एक्टिव कराना बेहद जरूरी है।
कैसे करें पैन को फिर से एक्टिव?
- अपने पैन कार्ड को एक्टिव कराने के लिए ₹1000 का जुर्माना जमा करना होगा।
- यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है।
आधार से लिंकिंग की प्रक्रिया
- आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं।
- “लिंक आधार” ऑप्शन चुनें और मांगी गई जानकारी भरें।
- ₹1000 का जुर्माना ऑनलाइन जमा करें।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर आपका पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा।
उदाहरण:
अगर आपने 20 नवंबर को जुर्माना भरकर पैन को एक्टिव करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो 20 दिसंबर या उससे पहले आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा।
पैन डीएक्टिवेट होने से होने वाले नुकसान
- डीएक्टिवेट पैन से आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर सकते।
- बैंक अकाउंट खोलना, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), या बड़े लेन-देन करना मुश्किल हो जाएगा।
- पैन कार्ड के बिना आप किसी भी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन नहीं कर सकते।
- म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, और अन्य वित्तीय निवेशों में पैन की अनिवार्यता है।
FAQs: पैन-आधार लिंकिंग से जुड़े सवाल
1. क्या पैन को दोबारा एक्टिव करने पर अतिरिक्त दस्तावेज़ की जरूरत है?
नहीं, आपको केवल पैन और आधार की जानकारी और ₹1000 का जुर्माना जमा करना होगा।
2. डीएक्टिवेट पैन को एक्टिव करने में कितना समय लगेगा?
जुर्माना भरने के 30 दिनों के भीतर आपका पैन एक्टिव हो जाएगा।
3. पैन डीएक्टिवेट होने के बाद भी क्या मैं टैक्स फाइल कर सकता हूँ?
नहीं, निष्क्रिय पैन के साथ आप टैक्स फाइलिंग या अन्य टैक्स संबंधित कार्य नहीं कर सकते।
4. क्या 1 जून 2024 के बाद पैन को आधार से लिंक करना संभव है?
हाँ, आप ₹1000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक कर सकते हैं।
5. क्या पैन और आधार को लिंक करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है?
हाँ, पैन और आधार लिंक करना हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है, जब तक कि वह छूट के दायरे में न हो।
6. कहां से जुर्माना और लिंकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करूं?
आप CBDT की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।