
पैन कार्ड धारकों के लिए एक नया अपडेट आया है, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार, पैन कार्ड और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह अपडेट उन पैन धारकों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन आवेदन के दौरान केवल आधार नामांकन आईडी दी थी, लेकिन आधार संख्या नहीं दी थी। इस कदम से करदाताओं को समय पर अपने पैन और आधार को लिंक करने का एक और मौका मिल रहा है।
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CBDT द्वारा जारी समय सीमा और निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब पैन कार्ड धारकों को आधार संख्या अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा। इससे पहले जिन पैन धारकों ने आधार की केवल नामांकन आईडी दी थी, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब उन्हें आधार संख्या को पैन से लिंक करना होगा। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जाती है, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य वित्तीय लेन-देन में परेशानी हो सकती है।
ऑनलाइन पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिखाई देगा, जहां आप अपने पैन और आधार नंबर के साथ-साथ अन्य जरूरी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको सत्यापन के लिए डालना होगा। एक बार प्रक्रिया पूरी होने पर, आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा और आपको इसकी पावती मिल जाएगी।
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ऑफलाइन पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से असहज महसूस करते हैं या तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पर आपको आवेदन पत्र भरना होगा और पावती रसीद प्राप्त करनी होगी। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपनी जानकारी अपडेट करवा लें।
आधार लिंकिंग में देरी के परिणाम
यदि पैन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी नहीं की जाती है, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन के निष्क्रिय होने के बाद आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, यदि आधार को पैन से लिंक करने में देरी की जाती है, तो ₹1,000 तक का विलंब शुल्क भी लागू हो सकता है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पैन और आधार को समय पर लिंक किया जाए।
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