पैन कार्ड (Permanent Account Number) सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय कार्यों में इस्तेमाल होता है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, खराब हो गया है, या आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो इसे रीप्रिंट या रिन्यू करवाना अब बेहद आसान हो गया है। यहां हम आपको इस प्रक्रिया के हर चरण के बारे में विस्तार से बताएंगे।
कैसे करें पैन कार्ड रीप्रिंट या रिन्यू?
पैन कार्ड को रीप्रिंट या रिन्यू करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको ‘Reprint PAN Card’ या ‘Request for New PAN Card’ का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी नागरिकता चुननी होगी और फिर फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म में आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि (Date of Birth) और संपर्क विवरण भरना होगा। जानकारी भरने के बाद इसे दोबारा जांचें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
पैन कार्ड रीप्रिंट या रिन्यूअल के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे:
- पहचान प्रमाण (Identity Proof): आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस।
- पते का प्रमाण (Address Proof): बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, या राशन कार्ड।
- जन्म प्रमाण (Birth Proof): बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन ट्रैक करें अपना पैन कार्ड स्टेटस
एक बार आपका एप्लिकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। इस नंबर की मदद से आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आम तौर पर, पैन कार्ड रीप्रिंट या रिन्यूअल के बाद 15-20 दिनों के भीतर आपके पते पर पहुंचा दिया जाता है।