आजकल ज्यादातर आधिकारिक कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। किंतु इसके साथ ही आधार कार्ड की डिटेल्स को गलत लोगो द्वारा फ्रॉड के कामों में भी यूज किया जा रहा है। काफी लोगो ने किसी जालसाजी से बचाव के रूप में “मास्कड आधार” को सामान्य आधार की जगह यूज करना शुरू किया है।

किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम और दूसरे जरूरी काम हो पता है। किंतु आधार कार्ड में मौजूद 12 नंबर को लेकर भी सेफ्टी की दिक्कत आ जाती है। अनजाने में या जरूरी होने पर आधार संख्या शेयर करने से जालसाजी, डाटा लीक और आईडी चोरी होने के खतरे होते है।
Masked Aadhaar Vs सामान्य आधार
अधिकांश लोगों को उनका आधार कार्ड या इसकी कॉपी एकदम से शेयर करते देखा जाता है। किंतु कुछ लोगो को ऐसा करना भारी नुकसान भी दे देता है। ऐसे में सभी लोगो को सामान्य आधार और मास्कड आधार के फर्क को अच्छे से समझना सेफ्टी को लेकर जरूरी हो जाता है।
सामान्य आधार में खतरा
किसी व्यक्ति के सामान्य आधार में सारे 12 डिजिट साफतौर पर प्रदर्शित रहते है। ये आधार/ इसकी कॉपी किसी फ्रॉड के पास पहुंच जाए तो “पहचान चोरी” के साथ अन्य धोखाधड़ी हो जाती है। जालसाज आपके आधार नंबर को यूज करके बैंक अकाउंट खोलने, सिम लेने और दूसरे आधिकारिक काम कर सकता है।
मास्क्ड आधार से एक्स्ट्रा सेफ्टी
किंतु मास्क्ड आधार के मामले में लोगो को ज्यादा सुरक्षा मिल जाती है चूंकि इसमें आधार कार्ड के शुरू वाले 8 नंबर XXXX के रूप में छिपे रहते है। इस प्रकार से सिर्फ अंतिम 4 नंबर ही दिख रहे होते है। इस प्रकार से ये व्यक्ति की पूरी पहचान को गोपनीय रखता है और इसको बिना दिक्कत के होटल, रेल यात्रा और एयरपोर्ट एंट्री आदि के कामों में यूज कर सकते है।
क्या मास्क्ड आधार कार्ड वैलिड है?
क्या मास्क्ड आधार कार्ड सामान्य आधार कार्ड के स्थान पर यूज हो सकता है? तो इसका जवाब है हां, कोई भी मास्क आधार कार्ड को 12 डिजिट वाले आम आधार कार्ड के स्थान पर यूज कर सकते है। जैसे – केवाईसी और प्रमणीकरण में, जॉब एप्लाई करने में, होटल चेनइन और रेल/ जहाज यात्रा आदि में।
UIDAI की ओर से 29/09/2020 में जारी सर्कुलर में साफ किया था कि आधार कार्ड, आधार पत्र, ई-आधार, मास्क्ड ई-आधार और एम-आधार सब प्रकार के आधार को वैध माना गया है। इस प्रकार के सभी आधार को नागरिक अपनी आइडेंटीफिकेशन में सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करने को स्वतंत्र है।
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मास्क्ड आधार को कहां यूज करना है
अब आपने मास्क्ड आधार को यूज करने को भी जानना चाहिए। UIDAI के अनुसार, सिर्फ वैध और लाइसेंस वाली संस्था को ही किसी नागरिक के आधार की जानकारी लेने और रखने का अधिकार है। इस तरह सिनेमा हॉल और होटल जैसी गैर लाइसेंस वाली संस्था को आधार लेने या जमा नहीं करना है।
यदि कोई संस्था, विभाग या अधिकारी मास्क्ड आधार लेने से मना करें तो युकी कंपलेंट भी कर सकते है। इसके लिए UIDAI का टोल फ्री नंबर 1947 यूज करें या ईमेल आईडी [email protected] पर कंप्लेंट लिखे।


