
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में आधार कार्ड में नाम सुधार (Name Correction in Aadhaar Card) की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब आधार में नाम बदलवाने के लिए केवल सामान्य दस्तावेज ही नहीं, बल्कि गजट अधिसूचना (Gazette Notification) की भी आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम नाम से जुड़ी पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
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गजट अधिसूचना अब अनिवार्य
UIDAI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड में नाम में कोई परिवर्तन कराना चाहता है—चाहे वह छोटा सुधार हो या पूरा नाम बदलना हो—तो अब उसे गजट अधिसूचना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा पहचान के लिए अन्य वैध दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट भी देने होंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि नाम बदलने के मामलों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
नाम बदलने की सीमा तय कर दी गई है
अब UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। एक व्यक्ति केवल दो बार ही अपना नाम अपडेट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बार नाम में बदलाव करना चाहता है, तो उसे निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा। इसके लिए गजट अधिसूचना और पूर्व नाम की जानकारी देने वाले प्रमाण अनिवार्य होंगे।
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पता अपडेट करने की प्रक्रिया आसान
जहां नाम सुधार की प्रक्रिया को सख्त किया गया है, वहीं UIDAI ने पता अपडेट करने को लेकर कुछ राहत दी है। अब कोई भी नागरिक अपने पते में बदलाव करने के लिए बैंक पासबुक जैसे सामान्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है। इससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो किराए पर रहते हैं या जिनके पास एड्रेस प्रूफ सीमित होते हैं।
UIDAI का उद्देश्य और बदलाव की जरूरत
UIDAI का यह कदम आधार की सुरक्षा को मजबूत करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए की जा रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए है। आए दिन नाम और पहचान से जुड़े फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में नाम में बदलाव की प्रक्रिया को प्रमाण आधारित बनाना जरूरी हो गया था। साथ ही, पता अपडेट की सुविधा आसान बनाकर UIDAI ने आम नागरिकों के लिए सिस्टम को संतुलित बनाया है।
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