
अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं, क्यूंकि आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है, इस तारीख तक लिंक न करने पर, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, न कि बैंक अकाउंट बंद होंगे।
पैन कार्ड बैंक अकाउंट खोलने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर लोन लेने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जैसी कई फाइनेंशियइसलिए, अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
PAN लिंक नहीं करने पर क्या असर पड़ेगा?
अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो आपको कई सर्विस इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जो रिटर्न पेंडिंग हैं, वे प्रोसेस नहीं होंगे, रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे, यदि आपकी फाइल डिफेक्टिव रिटर्न की स्थिति में है, तो वह पूरी नहीं हो पाएगी
5 मिनट में ऐसे करें लिंक
इस अनिवार्य कार्य को पूरा करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- “Quick Links” सेक्शन में “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- “Validate” पर क्लिक करें और यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित जुर्माना शुल्क का भुगतान कर प्रक्रिया पूरी करें।
आपको सरकारी स्कीम और सब्सिडी का फायदा उठाने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए, अभी अपना पैन कार्ड आधार से ऑनलाइन लिंक करें।


