अगर आप पैन कार्ड (PAN Card) होल्डर हैं, तो 31 मार्च, 2023 की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर इस तारीख तक पैन और आधार को लिंक (Aadhaar Pan Card Linking) नहीं किया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। वहीं, फिलहाल इसे लिंक करने पर केवल 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने से क्या होगा नुकसान?
पैन कार्ड आज के समय में सबसे अहम वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। इसके निष्क्रिय होने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसी निवेश योजनाओं में भाग नहीं ले सकेंगे।
- बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेन-देन में भी बाधाएं आएंगी।
इसलिए, समय रहते अपने पैन और आधार को लिंक करना बेहद जरूरी है।
ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar लिंकिंग का स्टेटस
PAN और Aadhaar का लिंकिंग स्टेटस चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- UIDAI की वेबसाइट पर जाएं: https://uidai.gov.in/
- आधार सर्विसेज मेन्यू पर क्लिक करें: यहां ‘Status’ पर क्लिक करें।
- पैन नंबर और Captcha भरें: अपनी जानकारी दर्ज करके ‘Get Linking Status’ पर क्लिक करें।
- लिंकिंग स्टेटस जानें: कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं।
पैन-आधार लिंकिंग का तरीका
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो यह प्रोसेस फॉलो करें:
- www.incometax.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।
- ‘Quick’ सेक्शन में PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
- ‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प चुनें।
- OTP दर्ज करें।
- 1,000 रुपये का शुल्क जमा करें।
इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।